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Mukhyamantri Hunar Vikas Yojana - Self-Employment/Business (Rajasthan)

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना - स्वरोजगार/व्यवसाय

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु ₹50,000 या वास्तविक/अनुमानित लागत, जो भी कम हो, तक की आर्थिक सहायता (बैंक बचत खाते में); राशि दो किस्तों में — पहली किस्त 60% तथा निरीक्षण उपरांत शेष 40%।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2012

Overview

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना (स्वरोजगार/व्यवसाय) राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य पालनहार योजना के लाभार्थी तथा राजकीय/अनुदानित बालगृहों के ऐसे आवासी (जिनकी आयु पूरी होने पर गृह से निकास प्रस्तावित है) को कौशल प्रशिक्षण के बाद स्वावलम्बी बनाना है। प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके पात्र युवाओं को उनके द्वारा सीखे गए कार्य से संबंधित स्वरोजगार/व्यवसाय आरंभ करने हेतु आवश्यक उपकरण, कच्चा माल आदि क्रय करने के लिए आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक बचत खाते में दी जाती है, ताकि वे आत्मनिर्भर होकर सम्मानजनक आजीविका अर्जित कर सकें।

Who it's for

पालनहार योजना के लाभार्थी बालक/बालिकाराज्य सरकार से मान्यता प्राप्त राजकीय/अनुदानित बालगृहों के आवासी जिनकी आयु पूर्ण होने पर गृह से निकास प्रस्तावित हैयोजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण पूर्ण कर स्वरोजगार करने के इच्छुक युवा

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान की पालनहार योजना का लाभार्थी हो।
  • आवेदक ने योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो।
  • आवेदक की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो।
  • स्वरोजगार/व्यवसाय का पंजीयन उद्यम आधार पोर्टल पर कराया गया हो।

Who is not eligible

  • योजना की पात्र श्रेणी (पालनहार लाभार्थी/बालगृह आवासी) में न आने वाले व्यक्ति।
  • स्वरोजगार/व्यवसाय का पंजीयन (उद्यम आधार) न कराने पर सहायता देय नहीं।
  • वास्तविक/अनुमानित लागत ₹50,000 से कम होने पर केवल वास्तविक लागत ही देय।

Documents required

आधार कार्ड
पालनहार योजना लाभार्थी होने का प्रमाण
योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
उद्यम आधार/व्यवसाय पंजीयन प्रमाण पत्र
बैंक बचत खाता पासबुक
पूर्ण भरा एवं हस्ताक्षरित आवेदन पत्र

How to apply

  1. 1आधिकारिक वेबसाइट (sje.rajasthan.gov.in) से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
  2. 2आवेदन पत्र में समस्त आवश्यक विवरण भरें तथा स्वप्रमाणित दस्तावेज़ संलग्न करें।
  3. 3उद्योग स्थापित करने/पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति सहित आवेदन जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को जमा करें।
  4. 4जिला अधिकारी आवेदन की जांच कर अधिकतम एक माह में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते हैं।
  5. 5स्वीकृत आर्थिक सहायता दो किस्तों (60% + निरीक्षण उपरांत 40%) में सीधे बैंक बचत खाते में अंतरित की जाती है।

Frequently asked questions

इस योजना में कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु ₹50,000 या वास्तविक/अनुमानित लागत (जो भी कम हो) तक की सहायता दो किस्तों में सीधे बैंक बचत खाते में दी जाती है।

कौन आवेदन कर सकता है?

राजस्थान की पालनहार योजना के लाभार्थी एवं राजकीय/अनुदानित बालगृहों के पात्र आवासी, जिन्होंने योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, आवेदन कर सकते हैं।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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