Overview
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग की प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज की सोच को सकारात्मक बनाना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना तथा बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। पात्र बालिका को जन्म से स्नातक/दो वर्षीय डिप्लोमा तक छह चरणों में कुल ₹25,000 की धनराशि सीधे बैंक खाते (DBT) में दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय अधिकतम ₹3 लाख हो।
- एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाएं ही लाभ की पात्र होंगी।
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों (दूसरे प्रसव में जुड़वां होने पर तीसरी बालिका भी पात्र)।
- प्रथम चरण हेतु बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ हो तथा जन्म के छह माह के भीतर आवेदन किया गया हो।
Who is not eligible
- एक परिवार की दो से अधिक बालिकाएं।
- जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक हो।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक पोर्टल mksy.up.gov.in पर नागरिक सेवा पोर्टल से नया पंजीकरण करें।
- 2बालिका एवं परिवार का विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 3संबंधित चरण के अनुसार आवेदन जमा करें; ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रोबेशन/महिला कल्याण कार्यालय में ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।
- 4सत्यापन के बाद स्वीकृत धनराशि सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है।
Frequently asked questions
कन्या सुमंगला योजना में कुल कितनी राशि मिलती है?
पात्र बालिका को जन्म से स्नातक/डिप्लोमा तक छह चरणों में कुल ₹25,000 की धनराशि दी जाती है।
एक परिवार की कितनी बालिकाएं लाभ ले सकती हैं?
एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाएं पात्र हैं; दूसरे प्रसव में जुड़वां होने की स्थिति में तीसरी बालिका को भी लाभ मिल सकता है।
आवेदन कहां करें?
आधिकारिक पोर्टल mksy.up.gov.in पर ऑनलाइन अथवा जिला प्रोबेशन/महिला कल्याण कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.