Overview
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विवाह सहायता योजना है (पूर्व ‘सहयोग एवं उपहार योजना’ का उन्नत रूप)। इसमें BPL (अनुसूचित जाति/जनजाति व अल्पसंख्यक), विशेष योग्यजन (दिव्यांग), महिला खिलाड़ी तथा पालनहार लाभार्थी परिवारों की बेटी के विवाह पर सहायता दी जाती है। आधार सहायता ₹31,000 है; बेटी 10वीं पास होने पर ₹41,000 तथा 12वीं पास होने पर ₹51,000 दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- परिवार राजस्थान का मूल निवासी हो।
- विवाह के समय बेटी की आयु कम से कम 18 वर्ष हो।
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों के विवाह पर लाभ देय।
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम हो तथा बेटी कम से कम 10वीं उत्तीर्ण हो।
- विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन आवश्यक।
Who is not eligible
- एक ही परिवार की दो से अधिक बेटियाँ।
- राजस्थान के मूल निवासी न हों।
- निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले परिवार।
- पुनर्विवाहित विधवा या 25 वर्ष से अधिक आयु का कमाऊ सदस्य होने पर (विधवा श्रेणी)।
Documents required
How to apply
- 1राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन करें।
- 2SJMS मॉड्यूल में कन्यादान/विवाह सहायता आवेदन फॉर्म खोलें।
- 3व्यक्तिगत, विवाह, बैंक व शैक्षिक विवरण भरें।
- 4आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर जमा करें (या e-Mitra कियोस्क से आवेदन)।
- 5सत्यापन के बाद सहायता राशि DBT द्वारा बैंक खाते में जमा होती है — विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन करें।
Frequently asked questions
विवाह के कितने समय बाद तक आवेदन किया जा सकता है?
बेटी के विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है (पूर्व में यह सीमा 6 माह थी)।
क्या बेटी की शिक्षा से सहायता राशि बढ़ती है?
हाँ। आधार सहायता ₹31,000 है; बेटी 10वीं पास होने पर ₹41,000 और 12वीं पास होने पर ₹51,000 की सहायता मिलती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.