Overview
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश के नागरिकों को छोटे स्तर का स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंक-लिंक्ड वित्तीय सहायता देती है। इसमें लगभग ₹9,99,999 (₹10 लाख) तक की परियोजना लागत पर ऋण, मार्जिन मनी सहायता एवं ब्याज अनुदान दिया जाता है। यह योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की लघु-ऋण सहयोगी योजना है।
Who it's for
Eligibility
- आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो।
- न्यूनतम 5वीं उत्तीर्ण हो।
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- परिवार आयकरदाता न हो और आवेदक किसी बैंक का डिफॉल्टर न हो।
Documents required
How to apply
- 1पोर्टल msme.mponline.gov.in पर पंजीयन कर e-KYC पूरा करें।
- 2'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' चुनें।
- 3फॉर्म भरकर दस्तावेज संलग्न करें।
- 4आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र होते हुए बैंक स्वीकृति हेतु अग्रेषित होता है।
Frequently asked questions
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कितनी परियोजना लागत तक सहायता मिलती है?
लगभग ₹10 लाख (₹9,99,999) तक की परियोजना लागत पर ऋण, मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.