Overview
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों को गंभीर व जानलेवा बीमारियों के महंगे इलाज के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। हृदय, यकृत, किडनी व अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण, कैंसर, डायलिसिस, दुर्घटना शल्यक्रिया, घुटना/कूल्हा प्रत्यारोपण व नवजात शिशु रोग सहित लगभग 20 गंभीर बीमारियों के लिए, बीमारी के अनुसार ₹25,000 से ₹2 लाख तक की मदद दी जाती है। यह सहायता मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष के माध्यम से सीधे संबंधित अस्पताल को दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.60 लाख से कम होनी चाहिए (तहसीलदार का आय प्रमाणपत्र आवश्यक)।
- इलाज योजना में सूचीबद्ध लगभग 20 गंभीर बीमारियों में से किसी एक का होना चाहिए।
- उपचार सरकारी या योजना से संबद्ध/धर्मादाय (charitable) पंजीकृत अस्पताल में होना चाहिए।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक वेबसाइट cmrf.maharashtra.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- 2आवेदन पत्र भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- 3ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तावेज PDF रूप में अपलोड करके आवेदन जमा करें।
- 4मुख्यमंत्री चिकित्सा समिति की सिफारिश के बाद स्वीकृत राशि सीधे अस्पताल को दी जाती है।
- 5आवेदन की स्थिति पोर्टल पर ‘Application Enquiry’ में जांची जा सकती है।
Frequently asked questions
इस निधि से अधिकतम कितनी सहायता मिलती है?
बीमारी व चिकित्सा समिति की सिफारिश के अनुसार ₹25,000 से अधिकतम ₹2 लाख तक की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
पात्रता के लिए आय सीमा क्या है?
परिवार की वार्षिक आय ₹1.60 लाख से कम होनी चाहिए, जिसके लिए तहसीलदार का आय प्रमाणपत्र देना आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.