Overview
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन (RajSSP) का हिस्सा है, जो निर्धारित आयु व आय सीमा वाले वृद्धजनों को मासिक पेंशन देती है। पेंशन राशि राज्य बजट में समय-समय पर बढ़ाई जाती है और आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT द्वारा जमा होती है। यही सामाजिक सुरक्षा पेंशन एकल नारी एवं विशेष योग्यजन श्रेणियों पर भी लागू होती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
- आयु: महिला 55 वर्ष या अधिक; पुरुष 58 वर्ष या अधिक।
- परिवार की वार्षिक आय ₹48,000 से अधिक न हो।
- जन आधार कार्ड व आधार-लिंक्ड बैंक खाता आवश्यक।
Who is not eligible
- पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे व्यक्ति।
- निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर)।
Documents required
How to apply
- 1SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जन आधार से लॉगिन करें या नजदीकी e-Mitra कियोस्क पर जाएं।
- 2सामाजिक सुरक्षा पेंशन (RajSSP) सेवा में वृद्धजन पेंशन आवेदन फॉर्म भरें।
- 3जन आधार, आधार, आयु व आय प्रमाण, बैंक पासबुक व फोटो अपलोड करें।
- 4तहसीलदार/नायब तहसीलदार/नगरपालिका द्वारा सत्यापन के बाद PPO जारी होता है।
- 5पेंशन प्रतिमाह DBT द्वारा बैंक खाते में जमा होती है; स्थिति ssp.rajasthan.gov.in पर देखें।
Frequently asked questions
वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
महिलाओं हेतु 55 वर्ष तथा पुरुषों हेतु 58 वर्ष; साथ ही परिवार की वार्षिक आय ₹48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पेंशन राशि कैसे मिलती है?
स्वीकृति के बाद PPO जारी होकर पेंशन प्रतिमाह सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT द्वारा जमा होती है; राशि राज्य बजट में समय-समय पर बढ़ाई जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.