Overview
मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना राजस्थान सरकार के महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा संचालित एक पहल है, जिसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई और इसे 26 अगस्त 2022 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार घर बैठे किए जा सकने वाले काम के अवसरों से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। सरकारी विभाग, स्वायत्त संस्थाएं, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी संस्थान एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत होकर महिलाओं को घर से किए जा सकने वाले कार्य उपलब्ध कराते हैं। पात्र महिला को निजी नियोक्ता से ₹5,000 से अधिक मासिक पारिश्रमिक मिलने पर राज्य सरकार ₹3,000 का प्रशिक्षण प्रोत्साहन भी देती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान की मूल/स्थायी निवासी महिला होनी चाहिए
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए
- जन आधार कार्ड एवं आधार कार्ड अनिवार्य है
- सक्रिय मोबाइल नंबर आवश्यक है, क्योंकि सभी सूचनाएं डिजिटल माध्यम से दी जाती हैं
- शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल के अनुसार उपयुक्त कार्य उपलब्ध कराए जाते हैं
- विधवा, तलाकशुदा/परित्यक्ता, दिव्यांग एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है
Who is not eligible
- राजस्थान के बाहर की निवासी महिलाएं पात्र नहीं हैं
- पुरुष आवेदक इस योजना के पात्र नहीं हैं
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक पोर्टल mahilawfh.rajasthan.gov.in पर जाएं और 'आवेदक (केवल महिला)' विकल्प चुनें
- 2जन आधार नंबर दर्ज करें; OTP सत्यापन के बाद परिवार का विवरण स्वतः प्राप्त होगा, फिर इच्छुक महिला का नाम चुनें
- 3व्यक्तिगत, संपर्क एवं शैक्षणिक विवरण भरें तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- 4पंजीकरण फॉर्म जमा करें; SMS के माध्यम से यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे
- 5लॉगिन कर उपलब्ध कार्य/नौकरी के अवसर देखें और उपयुक्त पद के लिए 'Apply Now' पर आवेदन करें
- 6नियोक्ता संस्था दस्तावेजों का सत्यापन कर आवेदन स्वीकार/अस्वीकार करती है, जिसकी सूचना SMS से दी जाती है
Frequently asked questions
मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के लिए कौन पात्र है?
राजस्थान की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की मूल निवासी महिलाएं, जिनके पास जन आधार एवं आधार कार्ड हो, पात्र हैं। विधवा, तलाकशुदा/परित्यक्ता, दिव्यांग एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
इस योजना में कितना प्रशिक्षण प्रोत्साहन मिलता है?
यदि किसी पात्र महिला को निजी नियोक्ता से ₹5,000 से अधिक मासिक पारिश्रमिक मिलता है, तो राज्य सरकार उसे ₹3,000 का प्रशिक्षण प्रोत्साहन प्रदान करती है।
इस योजना में आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक पोर्टल mahilawfh.rajasthan.gov.in पर जन आधार एवं आधार के माध्यम से पंजीकरण करें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, फिर लॉगिन कर उपलब्ध कार्य के अवसरों पर आवेदन करें।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.