Overview
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-YUVA) उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षित एवं शिक्षित युवाओं को अपना सूक्ष्म उद्योग या सेवा इकाई स्थापित करने में सहायता देना है। योजना के अंतर्गत ₹5 लाख तक की परियोजना पर पूर्णतः ब्याजमुक्त एवं बिना गारंटी का ऋण तथा परियोजना लागत पर 10% (अधिकतम ₹50,000) मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- आयु 21 से 40 वर्ष के बीच हो।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण हो।
- मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हो।
- स्वयं का अंशदान — सामान्य वर्ग 15%, OBC 12.5%, SC/ST एवं दिव्यांग 10%।
Who is not eligible
- किसी बैंक/वित्तीय संस्था का चूककर्ता (डिफॉल्टर)।
- पहले से इसी प्रकार की राज्य/केंद्र स्वरोजगार योजना का लाभ ले चुके आवेदक।
Documents required
How to apply
- 1उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण/लॉगिन करें।
- 2परियोजना का विवरण एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करें।
- 3विभाग द्वारा चयन के बाद आवेदन संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु भेजा जाता है।
- 4ऋण स्वीकृति पर इकाई स्थापित करें; पात्रता अनुसार मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है।
Frequently asked questions
CM-YUVA में कितना ऋण मिलता है?
₹5 लाख तक की परियोजना पर पूर्णतः ब्याजमुक्त एवं बिना गारंटी ऋण तथा 10% (अधिकतम ₹50,000) मार्जिन मनी अनुदान मिलता है।
पात्रता क्या है?
उत्तर प्रदेश का निवासी, आयु 21–40 वर्ष, न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.