Overview
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (2024 में पुनर्गठित) मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक-लिंक्ड ऋण उपलब्ध कराती है। कुल परियोजना लागत ₹2 करोड़ तक हो सकती है; इसमें ₹5 लाख तक का ऋण पूर्णतः ब्याजमुक्त एवं बिना गारंटी (collateral-free) होता है, तथा ₹5 लाख से अधिक पर ब्याज अनुदान एवं गारंटी-शुल्क सहायता दी जाती है। योजना का क्रियान्वयन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से होता है।
Who it's for
Eligibility
- आयु 21 से 40 वर्ष के बीच हो।
- न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण (या मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री) हो।
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- परिवार आयकरदाता न हो और आवेदक किसी बैंक का डिफॉल्टर न हो।
Documents required
How to apply
- 1पोर्टल msme.mponline.gov.in पर पंजीयन कर e-KYC पूरा करें।
- 2'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' एवं संबंधित विभाग चुनें।
- 3फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- 4आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र होते हुए बैंक स्वीकृति हेतु अग्रेषित होता है।
Frequently asked questions
युवा उद्यमी योजना में कितना ऋण मिलता है?
परियोजना लागत ₹2 करोड़ तक; इसमें ₹5 लाख तक का ऋण पूर्णतः ब्याजमुक्त एवं बिना गारंटी होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.