Overview
राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार को बीमा एवं पेंशन के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना का लाभ दिलाया जाता है और इन योजनाओं के वार्षिक प्रीमियम का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जाता है, जिससे श्रमिक को न्यूनतम अथवा शून्य व्यय पर दुर्घटना, मृत्यु एवं वृद्धावस्था की सुरक्षा प्राप्त होती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए
- लाभार्थी के नाम से स्वयं का बचत बैंक खाता होना आवश्यक है
- लाभार्थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं/अथवा अटल पेंशन योजना की निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करता हो
- लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए
- बैंक खाते से प्रीमियम राशि की स्वतः कटौती (ऑटो-डेबिट) की सहमति आवश्यक है
Who is not eligible
- मण्डल में अपंजीकृत अथवा जिनका पंजीयन निरस्त/अप्रभावी हो चुका है, ऐसे श्रमिक पात्र नहीं हैं
- जिन योजनाओं (सुरक्षा बीमा/जीवन ज्योति/अटल पेंशन) की निर्धारित आयु एवं पात्रता शर्तें पूरी न हों, उनका लाभ देय नहीं
Documents required
How to apply
- 1एसएसओ राजस्थान पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर एसएसओ आईडी से लॉगिन करें
- 2श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली (LDMS) में जाएँ
- 3हिताधिकारी के रूप में लॉगिन कर 'योजना हेतु आवेदन' विकल्प चुनें
- 4निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना का चयन कर आवेदन फॉर्म भरें
- 5आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर आवेदन जमा करें; स्वीकृति उपरांत प्रीमियम राशि मण्डल द्वारा पुनर्भरित की जाती है
Frequently asked questions
इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से बीमा एवं पेंशन लाभ मिलते हैं?
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनकी पात्रता अनुसार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
प्रीमियम का पुनर्भरण कितना होता है?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के ₹12 वार्षिक प्रीमियम का 100% तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के ₹330 वार्षिक प्रीमियम का 50% (₹165) मण्डल द्वारा पुनर्भरित किया जाता है।
आवेदन कहाँ से किया जा सकता है?
आवेदन एसएसओ राजस्थान पोर्टल पर श्रम विभाग की LDMS प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.