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Palanhar Yojana (Rajasthan)

पालनहार योजना

Verified · Updated 26 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
अनाथ बच्चे हेतु ₹1,500/माह (0-6 वर्ष) व ₹2,500/माह (6-18 वर्ष); अन्य पात्र श्रेणियों हेतु ₹500/माह (0-6 वर्ष) व ₹1,000/माह (6-18 वर्ष); साथ ही पुस्तक/वस्त्र हेतु प्रतिवर्ष ₹2,000
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2005

Overview

पालनहार योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है, जो अनाथ व निराश्रित बच्चों को संस्थागत आश्रय के बजाय परिवार/रिश्तेदार (पालनहार) के साथ रखकर उनके पालन-पोषण व शिक्षा के लिए मासिक सहायता देती है। इसमें अनाथ बच्चों को अन्य श्रेणियों की तुलना में अधिक मासिक सहायता दी जाती है, साथ ही पुस्तक/वस्त्र आदि हेतु प्रतिवर्ष ₹2,000 भी मिलते हैं। बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए (12वीं तक अध्ययनरत होने पर 19 वर्ष तक देय)। सहायता तभी मिलती है जब बच्चा आँगनवाड़ी (0-6 वर्ष) या विद्यालय (6-18 वर्ष) में नामांकित हो।

Who it's for

अनाथ बच्चे (जिनके माता-पिता दोनों का निधन हो गया हो)मृत्युदंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चेविधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा माता के बच्चे (अधिकतम 3)HIV/कुष्ठ/सिलिकोसिस/दिव्यांग माता-पिता के बच्चे

Eligibility

  • पालनहार व बच्चा राजस्थान के मूल निवासी हों।
  • पालनहार परिवार की वार्षिक आय ₹1,20,000 से अधिक न हो।
  • बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो।
  • बच्चा 0-6 वर्ष में आँगनवाड़ी तथा 6-18 वर्ष में विद्यालय में नामांकित व अध्ययनरत हो।

Who is not eligible

  • ₹1,20,000 से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार।
  • आँगनवाड़ी/विद्यालय में नामांकित न होने पर सहायता रोक दी जाती है।
  • वार्षिक ₹2,000 वस्त्र सहायता विधवा व परित्यक्ता श्रेणी को देय नहीं।
  • बच्चे के 18 वर्ष पूर्ण होने पर लाभ समाप्त।

Documents required

पालनहार का आधार कार्ड
बच्चे का आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र (₹1.20 लाख से कम)
मूल निवास / जन आधार
बैंक खाता पासबुक (पालनहार)
आँगनवाड़ी/विद्यालय नामांकन प्रमाण पत्र
श्रेणी अनुसार दस्तावेज (माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन PPO, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि)

How to apply

  1. 1राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर SJMS/‘पालनहार’ ई-सेवा से या e-Mitra कियोस्क से आवेदन करें।
  2. 2आधार-लिंक्ड मोबाइल से लॉगिन कर OTP सत्यापित करें।
  3. 3पालनहार आवेदन फॉर्म (व्यक्तिगत + बच्चे + बैंक विवरण) भरें।
  4. 4आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और जमा करें (ग्रामीण: विकास अधिकारी; शहरी: जिला सामाजिक न्याय अधिकारी)।
  5. 5स्थिति jansoochna.rajasthan.gov.in या sje.rajasthan.gov.in पर ट्रैक करें।

Frequently asked questions

पालनहार कौन बन सकता है?

कोई भी इच्छुक रिश्तेदार, परिचित या परिवार जो किसी पात्र अनाथ/निराश्रित बच्चे के पालन-पोषण व शिक्षा की जिम्मेदारी लेता है।

क्या भुगतान के लिए विद्यालय/आँगनवाड़ी में नामांकन अनिवार्य है?

हाँ। 0-6 वर्ष के बच्चे का आँगनवाड़ी में और 6-18 वर्ष के बच्चे का विद्यालय में नामांकित व अध्ययनरत होना आवश्यक है, अन्यथा मासिक सहायता जारी नहीं होती।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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