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Pandit Dindayal Upadhyay Gharkul Jaga Kharedi Arthsahay Yojana

पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना

Verified · Updated 26 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
घर बनाने हेतु भूखंड खरीदने के लिए शासकीय मूल्य अथवा वास्तविक खरीद कीमत (जो कम हो) के अनुसार अधिकतम ₹1 लाख तक का अनुदान
Applies to
Maharashtra
Application
Always open
Launched
2017

Overview

पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना महाराष्ट्र के ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित 100% राज्य अनुदानित योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), रमाई आवास, शबरी आदिवासी घरकुल जैसी विभिन्न ग्रामीण आवास योजनाओं में घर मंजूर होने के बावजूद जिन भूमिहीन लाभार्थियों के पास घर बनाने के लिए स्वयं की भूमि नहीं है, उन्हें भूखंड खरीदने हेतु यह वित्तीय सहायता दी जाती है। शासकीय मूल्य अथवा भूखंड की वास्तविक खरीद कीमत, दोनों में से जो कम हो, उसके अनुसार अधिकतम ₹1 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। यदि भूमि की कीमत ₹1 लाख से अधिक हो तो लाभार्थी शेष राशि स्वयं वहन कर योजना का लाभ ले सकता है।

Who it's for

ग्रामीण आवास योजना में घर मंजूर हो चुके भूमिहीन लाभार्थीघर बनाने हेतु स्वयं की भूमि न रखने वाले पात्र परिवार

Eligibility

  • लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अथवा किसी राज्य ग्रामीण आवास योजना में घरकुल हेतु पात्र/मंजूर होना चाहिए
  • लाभार्थी भूमिहीन हो अर्थात उसके पास घर बनाने के लिए स्वयं की भूमि/भूखंड न हो
  • खरीदा जाने वाला भूखंड ग्राम पंचायत सीमा के भीतर अथवा प्राधिकरण द्वारा निवास हेतु मंजूर क्षेत्र में होना चाहिए
  • लाभार्थी ने पहले इस योजना का लाभ न लिया हो

Documents required

आधार कार्ड
ग्रामीण आवास योजना में घरकुल मंजूरी का प्रमाण (लाभार्थी सूची)
भूमिहीन होने का प्रमाण/घोषणापत्र
खरीदे जाने वाले भूखंड के दस्तावेज (खरेदीखत/7-12 अथवा मिळकत पत्रिका)
बैंक खाता पासबुक
अधिवास (निवास) प्रमाण पत्र

How to apply

  1. 1ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के गटविकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें
  2. 2घरकुल मंजूरी एवं भूमिहीनता संबंधी दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन जमा करें
  3. 3तालुका स्तरीय समिति द्वारा छानबीन एवं मंजूरी के बाद अनुदान राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है

Frequently asked questions

इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि मिलती है?

घर बनाने हेतु भूखंड खरीदने के लिए शासकीय मूल्य अथवा वास्तविक खरीद कीमत (जो कम हो) के अनुसार अधिकतम ₹1 लाख तक का अनुदान दिया जाता है।

इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

जिन भूमिहीन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अथवा किसी राज्य ग्रामीण आवास योजना में घर मंजूर हुआ है परंतु घर बनाने हेतु उनके पास स्वयं की भूमि नहीं है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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ઘર બાંધકામ માટે કુલ ₹1,20,000 (₹40,000 + ₹60,000 + ₹20,000 — ત્રણ હપ્તામાં)
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ઘર બાંધકામ માટે કુલ ₹1,20,000 (₹40,000 + ₹60,000 + ₹20,000 — ત્રણ હપ્તામાં)
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ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय सहित ₹1.32 लाख, दुर्गम/नक्सलग्रस्त क्षेत्र में ₹1.42 लाख तथा नगरपालिका/महानगरपालिका क्षेत्र में ₹2.50 लाख तक अनुदान; साथ ही मनरेगा से 90-95 दिन की मजदूरी एवं शौचालय हेतु ₹12,000
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