Overview
आदिवासी विकास विभाग की यह योजना उन अनुसूचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों के लिए है जो शासकीय वसतिगृह में प्रवेश न मिलने पर बाहर रहकर उच्च शिक्षा (12वीं के बाद) प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें भोजन, निवास एवं निर्वाह भत्ते के रूप में अध्ययन स्थल की शहर श्रेणी के अनुसार वार्षिक राशि तथा शैक्षणिक सामग्री हेतु अतिरिक्त सहायता दी जाती है। राशि DBT द्वारा आधार-लिंक्ड बैंक खाते में दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति (ST) का तथा महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
- 12वीं के बाद के उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत।
- शासकीय वसतिगृह में प्रवेश न मिलने के कारण घर से दूर रहकर अध्ययन।
- पात्रता हेतु आदिवासी विकास विभाग के निर्धारित मापदंड पूरे करना आवश्यक।
Documents required
How to apply
- 1स्वयंम् पोर्टल (swayam.mahaonline.gov.in) पर आधार e-KYC के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करें।
- 2आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 3महाविद्यालय में आवेदन एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराएं।
- 4आवेदन जमा करें; स्वीकृत राशि DBT द्वारा आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा होती है।
Frequently asked questions
स्वयंम् योजना का लाभ किसे और कितना मिलता है?
अनुसूचित जनजाति (ST) के उच्च शिक्षा विद्यार्थी, जिन्हें शासकीय वसतिगृह में प्रवेश नहीं मिला, उन्हें शहर श्रेणी के अनुसार ₹38,000 से ₹60,000 तक वार्षिक भोजन/निवास/निर्वाह सहायता एवं शैक्षणिक सामग्री हेतु ₹2,000–₹5,000 मिलते हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.