Overview
संत रविदास स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार/उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक-लिंक्ड ऋण उपलब्ध कराती है। विनिर्माण हेतु ₹1 लाख से ₹50 लाख और सेवा/व्यापार हेतु ₹1 लाख से ₹25 लाख तक का ऋण दिया जाता है, जिस पर समय पर भुगतान की शर्त के साथ अधिकतम 7 वर्ष तक 5% वार्षिक ब्याज अनुदान मिलता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी एवं अनुसूचित जाति का हो।
- आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो।
- न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक न हो।
- आवेदक किसी बैंक/संस्था का डिफॉल्टर न हो और किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ न ले रहा हो।
Documents required
How to apply
- 1SAMAST पोर्टल (samast.mponline.gov.in) पर पंजीयन करें।
- 2योजना चुनकर आवेदन फॉर्म भरें।
- 3आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 4विभागीय अनुशंसा के बाद बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की जाती है।
Frequently asked questions
संत रविदास स्वरोजगार योजना में कितना ऋण मिलता है?
विनिर्माण हेतु ₹1 लाख से ₹50 लाख और सेवा/व्यापार हेतु ₹1 लाख से ₹25 लाख तक, जिस पर 7 वर्ष तक 5% ब्याज अनुदान मिलता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.