Overview
यह महाराष्ट्र शासन के सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग द्वारा संचालित राज्य योजना है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति व नवबौद्ध समुदाय के पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (बचत गट) को मिनी ट्रैक्टर तथा उसके उपसाधन (कल्टीवेटर/रोटावेटर व ट्रॉली) खरीदने हेतु अनुदान दिया जाता है। कुल इकाई लागत ₹3.50 लाख में से 90% (अधिकतम ₹3.15 लाख) सरकार वहन करती है और समूह को केवल 10% (₹35,000) देना होता है।
Who it's for
Eligibility
- समूह के कम से कम 80% सदस्य अनुसूचित जाति/नवबौद्ध समुदाय के हों।
- समूह के अध्यक्ष व सचिव दोनों अनुसूचित जाति/नवबौद्ध समुदाय के हों।
- समूह विधिवत पंजीकृत स्वयं सहायता समूह हो।
- सभी सदस्य महाराष्ट्र के निवासी हों।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक पोर्टल mini.mahasamajkalyan.in (sjsa.maharashtra.gov.in से लिंक) पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- 2समूह के सभी सदस्य आवेदन प्रमाणित करें व आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 3आवेदन जिले के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत होता है।
- 4लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर लाभार्थी समूहों का चयन लॉटरी (सोडत) द्वारा होता है।
Frequently asked questions
मिनी ट्रैक्टर योजना में समूह को कितनी राशि देनी होती है?
कुल ₹3.50 लाख की इकाई लागत में से सरकार 90% (₹3.15 लाख तक) अनुदान देती है; स्वयं सहायता समूह को केवल 10% यानी ₹35,000 देना होता है।
इस योजना के लिए समूह की पात्रता क्या है?
समूह के कम से कम 80% सदस्य तथा अध्यक्ष व सचिव दोनों अनुसूचित जाति/नवबौद्ध समुदाय के होने चाहिए, और समूह विधिवत पंजीकृत होना चाहिए।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.