Overview
शबरी आदिवासी घरकुल योजना महाराष्ट्र के आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित आवास योजना है, जिसके अंतर्गत बेघर अथवा कच्चे/झोपड़ीनुमा मकान में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों को 269 वर्ग फुट का पक्का घर बनाने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। सामान्य क्षेत्र में ₹1.20 लाख तथा डोंगराळ/दुर्गम क्षेत्र में ₹1.30 लाख का अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय हेतु ₹12,000 तथा मनरेगा से 90-95 दिन की अकुशल मजदूरी भी उपलब्ध कराई जाती है।
Who it's for
Eligibility
- लाभार्थी अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) समुदाय का होना चाहिए
- लाभार्थी का महाराष्ट्र में कम से कम 15 वर्ष से निवास होना चाहिए
- लाभार्थी बेघर हो अथवा कच्चे मकान में रहता हो और उसके पास घर बनाने हेतु कम से कम 269 वर्ग फुट स्वयं की अथवा शासकीय भूमि हो
- परिवार की वार्षिक आय (ग्रामीण) ₹1.20 लाख से अधिक न हो
- परिवार ने पहले किसी अन्य शासकीय आवास योजना का लाभ न लिया हो
- एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा
Documents required
How to apply
- 1ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा जिला स्तर पर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें
- 2आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें
- 3भरा हुआ आवेदन ग्राम पंचायत/प्रकल्प अधिकारी (आदिवासी विकास) के कार्यालय में जमा करें
- 4ग्राम सभा एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा लाभार्थी चयन के बाद अनुदान किस्तों में बैंक खाते में जमा होता है
Frequently asked questions
शबरी आदिवासी घरकुल योजना में कितनी राशि मिलती है?
सामान्य क्षेत्र में ₹1.20 लाख तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र में ₹1.30 लाख का अनुदान मिलता है, साथ ही शौचालय हेतु अलग से ₹12,000 दिए जाते हैं।
क्या इस योजना के लिए स्वयं की भूमि आवश्यक है?
हाँ, लाभार्थी के पास घर बनाने हेतु कम से कम 269 वर्ग फुट स्वयं की अथवा शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि होनी चाहिए।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.