Overview
महाराष्ट्र सरकार की यह राज्य छात्रवृत्ति अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, सिख, पारसी, जैन व ज्यू) के विद्यार्थियों को उच्च व व्यावसायिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देती है। व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए यह तंत्र शिक्षण संचालनालय (DTE) के माध्यम से तथा गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उच्च शिक्षण संचालनालय (DHE) के माध्यम से चलाई जाती है। आवेदन MahaDBT पोर्टल पर ऑनलाइन होता है।
Who it's for
Eligibility
- विद्यार्थी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए।
- महाराष्ट्र का अधिवासी होना तथा एसएससी (कक्षा 10) महाराष्ट्र से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- मान्यता प्राप्त उच्च/व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेशित विद्यार्थी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- किसी अन्य छात्रवृत्ति/स्टाइपेंड का लाभ नहीं लिया जा रहा हो।
Documents required
How to apply
- 1MahaDBT पोर्टल mahadbt.maharashtra.gov.in पर नया पंजीकरण करें।
- 2मोबाइल व ईमेल सत्यापित कर लॉगिन करें।
- 3व्यक्तिगत, अधिवास, आय व पाठ्यक्रम विवरण भरकर प्रोफ़ाइल पूरी करें।
- 4अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना चुनकर आवेदन भरें व दस्तावेज़ अपलोड करें।
- 5आवेदन सबमिट करें और एप्लीकेशन आईडी से स्थिति ट्रैक करें।
Frequently asked questions
तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए कितनी राशि मिलती है?
वर्ष 2022-23 से व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए वार्षिक ₹50,000 तक (वास्तविक ट्यूशन व परीक्षा शुल्क या इस सीमा में से जो कम हो) मिलती है। गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए यह ₹5,000 तक है।
कौन-से अल्पसंख्यक समुदाय पात्र हैं?
मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, सिख, पारसी, जैन व ज्यू समुदाय के विद्यार्थी पात्र हैं, बशर्ते परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख तक हो और वे महाराष्ट्र के अधिवासी हों।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.