Overview
तमिलनाडु सरकार की यह योजना उन अनाथ बालिकाओं के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिनके माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है। पात्र बालिकाओं को विवाह पर नकद सहायता तथा स्वर्ण सिक्का प्रदान किया जाता है, जिसकी राशि शैक्षिक योग्यता के अनुसार निर्धारित होती है।
Who it's for
Eligibility
- बालिका अनाथ हो (माता-पिता दोनों का निधन हो चुका हो)
- वधू की आयु 18 वर्ष या अधिक हो
- वर की आयु 21 वर्ष या अधिक हो
- विवाह से कम से कम 40 दिन पूर्व आवेदन किया गया हो
Who is not eligible
- ऐसी बालिकाएं जिनके माता-पिता में से कोई एक जीवित है
- विवाह के बाद प्रस्तुत किए गए आवेदन
Documents required
How to apply
- 1जिला समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें
- 2विवाह से कम से कम 40 दिन पूर्व दस्तावेज़ों सहित आवेदन जमा करें
- 3सत्यापन के पश्चात सहायता राशि एवं स्वर्ण सिक्का प्रदान किया जाता है
Frequently asked questions
आवेदन कब तक करना होता है?
विवाह से कम से कम 40 दिन पूर्व आवेदन जमा करना आवश्यक है।
क्या केवल एक अभिभावक के निधन पर पात्रता है?
नहीं, इस योजना के लिए माता एवं पिता दोनों का निधन होना आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.