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निःशुल्क आवासीय गृह-स्थल पट्टा योजना

Verified · Updated 1 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
आवासहीन परिवारों को निःशुल्क आवासीय गृह-स्थल पट्टा (परिवार की महिला सदस्य के नाम)
Applies to
Tamil Nadu
Application
Always open
Level
State

Overview

तमिलनाडु के राजस्व विभाग द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत आवासहीन ग़रीब परिवारों को अपना घर बनाने हेतु निःशुल्क आवासीय गृह-स्थल का पट्टा प्रदान किया जाता है। पट्टा प्राथमिकता के आधार पर परिवार की महिला सदस्य के नाम जारी किया जाता है, जिससे महिलाओं को संपत्ति का स्वामित्व और सामाजिक सुरक्षा मिलती है। लाभार्थी को निर्धारित समय के भीतर मकान बनाना अनिवार्य होता है।

Who it's for

आवासहीन ग़रीब ग्रामीण परिवारआवासहीन ग़रीब शहरी परिवारअपने नाम कोई भूमि न रखने वाले परिवार

Eligibility

  • परिवार आवासहीन हो और उसके पास अपनी कोई आवासीय भूमि न हो
  • ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की वार्षिक आय ₹30,000 से कम हो
  • शहरी क्षेत्र में परिवार की वार्षिक आय ₹50,000 से कम हो
  • पट्टा मिलने के 12 माह के भीतर मकान का निर्माण करना अनिवार्य

Who is not eligible

  • जिन परिवारों के पास पहले से अपनी आवासीय भूमि या मकान है
  • आय सीमा से अधिक आय वाले परिवार

Documents required

आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
भूमिहीनता संबंधी स्व-घोषणा
महिला सदस्य का पहचान पत्र

How to apply

  1. 1अपने तालुक कार्यालय / राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) कार्यालय में संपर्क करें
  2. 2निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आय एवं आवासहीनता के दस्तावेज संलग्न करें
  3. 3सत्यापन एवं स्थल जाँच के बाद पट्टा महिला सदस्य के नाम जारी किया जाता है

Frequently asked questions

पट्टा किसके नाम जारी होता है?

पट्टा प्राथमिकता के आधार पर परिवार की महिला सदस्य के नाम जारी किया जाता है।

पट्टा मिलने के बाद मकान कब बनाना होता है?

पट्टा प्राप्त होने के 12 माह के भीतर मकान का निर्माण करना अनिवार्य है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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