Overview
मुख्यमंत्री उழवर पाதுकाप्पु योजना का उद्देश्य भूमिहीन कृषि श्रमिकों एवं लघु किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिन्होंने अपना जीवन कृषि कार्य में व्यतीत किया है। इसके अंतर्गत पात्र निराश्रित वृद्ध कृषि श्रमिकों एवं लघु किसानों को ₹1,200 प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, जिससे उनका बुढ़ापा सम्मान एवं सुरक्षा के साथ व्यतीत हो सके।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो
- आवेदक भूमिहीन कृषि श्रमिक अथवा लघु किसान हो
- आवेदक निराश्रित हो अर्थात नियमित आय या पारिवारिक सहारा न हो
- आवेदक तमिलनाडु का स्थायी निवासी हो
Who is not eligible
- 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति
- पर्याप्त भूमि, नियमित आय या पारिवारिक सहारे वाले किसान
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी ग्राम प्रशासनिक कार्यालय (VAO) या तालुक कार्यालय अथवा पोर्टल cra.tn.gov.in से आवेदन पत्र प्राप्त करें
- 2कृषि श्रमिक/लघु किसान संबंधी प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न कर आवेदन जमा करें
- 3राजस्व अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है
Frequently asked questions
यह पेंशन किसे मिलती है?
यह पेंशन 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित भूमिहीन कृषि श्रमिकों एवं लघु किसानों को मिलती है जो तमिलनाडु के निवासी हैं।
कितनी पेंशन राशि दी जाती है?
पात्र लाभार्थियों को ₹1,200 प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.