Overview
ट्रांसजेण्डर उत्थान कोष - कॉलेज/उच्च/तकनीकी शिक्षा फीस पुनर्भरण योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेण्डर (उभयलिंगी) व्यक्तियों में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को स्कूल/कॉलेज/उच्च/तकनीकी शिक्षा हेतु निर्धारित फीस का पूर्ण पुनर्भरण किया जाता है, जो सत्यापन पश्चात सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- आवेदक ट्रांसजेण्डर (उभयलिंगी) समुदाय से हो।
- आवेदक उच्च अथवा तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो।
- आवेदक राजस्थान के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय अथवा तकनीकी शिक्षा संस्थान में नामांकित हो।
- आवेदक के परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8,00,000 से अधिक न हो।
Who is not eligible
- राजस्थान राज्य से बाहर के निवासी पात्र नहीं हैं।
- जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8,00,000 से अधिक है, वे पात्र नहीं हैं।
- ट्रांसजेण्डर (उभयलिंगी) समुदाय से बाहर के व्यक्ति पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- 2पूर्ण आवेदन पत्र संबंधित शिक्षण संस्थान के संस्था प्रधान को प्रस्तुत करें।
- 3संस्था प्रधान आवेदन का सत्यापन कर अभिशंषा सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय को अग्रेषित करेंगे।
- 4जिला कार्यालय एक माह में दस्तावेजों की जांच कर आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करेगा।
- 5स्वीकृति एवं सत्यापन पश्चात फीस पुनर्भरण राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में (DBT द्वारा) अंतरित की जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
राजस्थान के मूल निवासी वे ट्रांसजेण्डर (उभयलिंगी) विद्यार्थी, जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च अथवा तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8,00,000 से कम है।
योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है?
स्कूल/कॉलेज/उच्च/तकनीकी शिक्षा हेतु निर्धारित फीस का पूर्ण पुनर्भरण किया जाता है।
क्या पात्रता हेतु कोई आय सीमा है?
हां, आवेदक के परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पुनर्भरण राशि कैसे मिलेगी?
सत्यापन पश्चात राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाती है।
आवेदन कैसे करें?
अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें, जो उसे जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय को अग्रेषित करेगा।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.