Overview
ट्रांसजेण्डर उत्थान कोष - पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेण्डर (उभयलिंगी) समुदाय के विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना तथा उनका सामाजिक उत्थान करना है। योजना के अंतर्गत प्रारंभिक से पूर्व मैट्रिक स्तर तक अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को अनुरक्षण भत्ते के रूप में प्रति माह ₹225 की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- आवेदक ट्रांसजेण्डर (उभयलिंगी) समुदाय से हो।
- आवेदक प्रारंभिक से पूर्व मैट्रिक स्तर तक अध्ययनरत हो।
- आवेदक राजस्थान के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नामांकित हो।
- आवेदक के परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8,00,000 से अधिक न हो।
Who is not eligible
- राजस्थान राज्य से बाहर के निवासी पात्र नहीं हैं।
- जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8,00,000 से अधिक है, वे पात्र नहीं हैं।
- ट्रांसजेण्डर (उभयलिंगी) समुदाय से बाहर के व्यक्ति पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1आवेदक/अभिभावक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- 2पूर्ण आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान (प्राचार्य) को प्रस्तुत करें।
- 3संस्था प्रधान आवेदन का सत्यापन कर अभिशंषा सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय को अग्रेषित करेंगे।
- 4जिला कार्यालय एक माह में दस्तावेजों की जांच कर आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करेगा।
- 5स्वीकृति पश्चात छात्रवृत्ति राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।
Frequently asked questions
इस छात्रवृत्ति के लिए कौन पात्र है?
राजस्थान के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत वे ट्रांसजेण्डर (उभयलिंगी) विद्यार्थी, जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8,00,000 से कम है।
छात्रवृत्ति की राशि कितनी है?
₹225 प्रति माह, 10 माह तक, अर्थात कुल ₹2,250 प्रति वर्ष।
आवेदन कैसे करें?
अपने विद्यालय के संस्था प्रधान के माध्यम से आवेदन करें, जो उसे सत्यापन कर जिला कार्यालय को अग्रेषित करेंगे।
छात्रवृत्ति राशि किस प्रकार प्राप्त होगी?
स्वीकृति के बाद राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।
क्या अन्य राज्यों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल राजस्थान के मूल निवासी ही इस योजना के पात्र हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.