Overview
ट्रांसजेण्डर उत्थान कोष - अध्ययनरत बच्चों के लिये आर्थिक सहायता योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य उन ट्रांसजेण्डर (उभयलिंगी) विद्यार्थियों की सहायता करना है, जो कक्षा 6 अथवा उससे उच्च कक्षा में अध्ययनरत हैं तथा शिक्षा हेतु अपने निवास से अन्यत्र रहते हैं। योजना के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थियों को आवास एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रति माह ₹6,000 की दर से अधिकतम 12 माह तक आर्थिक सहायता दी जाती है, जो प्रति माह किराये की रसीद प्रस्तुत करने पर सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- आवेदक ट्रांसजेण्डर (उभयलिंगी) समुदाय से हो।
- आवेदक कक्षा 6 अथवा उससे उच्च कक्षा में अध्ययनरत हो।
- आवेदक शिक्षा हेतु अपने निवास से अन्यत्र रह रहा हो।
- आवेदक के परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8,00,000 से अधिक न हो।
Who is not eligible
- राजस्थान राज्य से बाहर के निवासी पात्र नहीं हैं।
- जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8,00,000 से अधिक है, वे पात्र नहीं हैं।
- जो विद्यार्थी शिक्षा हेतु अपने निवास से अन्यत्र नहीं रह रहे हैं, वे इस सहायता के पात्र नहीं हैं।
- किसी माह की किराये की रसीद प्रस्तुत न करने पर उस माह की सहायता रोक दी जाती है।
Documents required
How to apply
- 1आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- 2पूर्ण आवेदन पत्र संबंधित शिक्षण संस्थान के संस्था प्रधान को प्रस्तुत करें।
- 3संस्था प्रधान आवेदन का सत्यापन कर अभिशंषा सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय को अग्रेषित करेंगे।
- 4जिला कार्यालय एक माह में जांच कर ऑफलाइन स्वीकृति जारी करेगा।
- 5स्वीकृति पश्चात प्रति माह किराये की रसीद प्रस्तुत करने पर राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
वे ट्रांसजेण्डर (उभयलिंगी) विद्यार्थी, जो कक्षा 6 अथवा उससे उच्च कक्षा में अध्ययनरत हैं और शिक्षा हेतु अपने घर से अन्यत्र रहते हैं।
कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?
प्रति माह ₹6,000 की दर से अधिकतम 12 माह तक आर्थिक सहायता दी जाती है।
राशि किस प्रकार प्राप्त होगी?
राशि प्रति माह सीधे आवेदक के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।
यदि किसी माह किराये की रसीद प्रस्तुत न की जाए तो क्या होगा?
रसीद प्रस्तुत होने तक उस माह की सहायता राशि रोक दी जाती है।
आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
आवेदन शिक्षण संस्थान के माध्यम से ऑफलाइन प्रस्तुत किया जाता है, जो उसे जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय को अग्रेषित करता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.