Overview
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य राजकीय विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत जनजाति (अनुसूचित जनजाति) वर्ग की छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 11 एवं 12) हेतु प्रोत्साहित करना तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं को ₹3,500 की आर्थिक सहायता एकमुश्त रूप से (जुलाई माह में पूर्ण रूप से) प्रदान की जाती है। राशि का भुगतान सीधे जनआधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- छात्रा राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 एवं 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
- छात्रा राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होनी चाहिए।
- छात्रा के माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
- छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
- छात्रा के पास वैध भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड होना चाहिए।
Who is not eligible
- सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवास कर अध्ययन कर रही छात्राओं को इस योजना का लाभ देय नहीं है।
- जिन छात्राओं के माता-पिता/अभिभावक/पति आयकरदाता हैं, वे पात्र नहीं हैं।
- यह योजना केवल छात्राओं के लिए है; छात्र (लड़के) पात्र नहीं हैं।
- अन्य राज्यों की मूल निवासी छात्राएं पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1राजस्थान एसएसओ (RajSSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर अपनी SSOID से लॉगिन करें।
- 2यदि SSOID उपलब्ध नहीं है तो पहले पोर्टल पर पंजीकरण कर SSOID बनाएं तथा पहली बार लॉगिन पर अपनी एसएसओ प्रोफाइल अद्यतन करें।
- 3सफल लॉगिन एवं प्रोफाइल अद्यतन के पश्चात योजना का नाम चुनें।
- 4अपना नाम एवं बैंक खाता चुनकर व्यक्तिगत विवरण भरें।
- 5आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 6‘SUBMIT’ बटन पर क्लिक कर आवेदन जमा करें।
Frequently asked questions
यह योजना क्या है?
राजस्थान सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011 में जनजाति छात्राओं की उच्च शिक्षा (कक्षा 11 एवं 12) हेतु यह छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई थी।
इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है?
पात्र छात्रा को ₹3,500 की आर्थिक सहायता एकमुश्त रूप से जुलाई माह में प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग की वे छात्राएं जो पात्रता शर्तें पूरी करती हैं।
क्या छात्र (लड़के) भी आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यह योजना केवल छात्राओं (बालिकाओं) के लिए है।
इस योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है?
छात्रा राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 एवं 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए।
क्या अन्य राज्य की छात्रा आवेदन कर सकती है?
नहीं, आवेदक छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल कौन सा है?
आवेदन राजस्थान एसएसओ पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.