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Hostel Rent Assistance Scheme for Tribal Students (Rajasthan)

जनजाति छात्र-छात्राओं को छात्रगृह किराया सहायता योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
संभाग मुख्यालय ₹500, जिला मुख्यालय ₹400, अन्य स्थान ₹300 प्रतिमाह (10 माह तक, अधिकतम 5 वर्ष)
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

राजस्थान के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (TAD) द्वारा संचालित यह योजना अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के उन छात्र-छात्राओं को छात्रगृह (हॉस्टल) किराया सहायता प्रदान करती है जो राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित अध्ययन हेतु किराये के मकान में रहते हैं। सहायता राशि स्थान के अनुसार प्रतिमाह ₹300 से ₹500 तक, 10 माह के लिए दी जाती है तथा एक विद्यार्थी को अधिकतम 5 शैक्षणिक वर्षों तक मिलती है। राशि सीधे भामाशाह कार्ड से जुड़े बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

Who it's for

अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राएंराजकीय महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर विद्यार्थीकिराये के मकान में रहकर पढ़ने वाले जनजाति विद्यार्थी

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से होना चाहिए तथा राजस्थान का मूल निवासी हो।
  • राजकीय महाविद्यालय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
  • किराये के मकान में रहकर अध्ययन कर रहा हो; सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
  • अंतिम बोर्ड/कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अध्ययन में कोई अंतराल (गेप) नहीं होना चाहिए।
  • माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
  • आवेदक के पास वैध भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड होना चाहिए।

Who is not eligible

  • सरकार द्वारा संचालित (राजकीय) छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे विद्यार्थी।
  • जिनके माता-पिता/अभिभावक/पति आयकरदाता हैं।
  • अनुसूचित क्षेत्र के बाहर के अथवा निजी/गैर-राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थी।
  • जिनके अध्ययन में अंतराल (गेप) रहा हो।

Documents required

आधार कार्ड
भामाशाह कार्ड
अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र
मूल निवास (राजस्थान) प्रमाण पत्र
माता-पिता/अभिभावक/पति के आयकरदाता न होने का निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा-पत्र (सक्षम स्तर से प्रमाणित)
किराये पर मकान लेकर अध्ययन करने का स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्र / किराया रसीद की प्रति
महाविद्यालय में नियमित अध्ययन का प्रमाण (प्रवेश/अध्ययन प्रमाण पत्र)
भामाशाह कार्ड से जुड़े बैंक खाते का विवरण

How to apply

  1. 1TAD की आधिकारिक वेबसाइट tad.rajasthan.gov.in के होम पेज पर ‘ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES’ लिंक खोलें।
  2. 2निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें और भामाशाह कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक अपलोड करें।
  3. 3महाविद्यालय प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की जाँच कर उन्हें स्वीकृतकर्ता अधिकारी (परियोजना अधिकारी, TAD / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद) को अग्रेषित करता है।
  4. 4स्वीकृतकर्ता अधिकारी सत्यापित आवेदनों को ऑनलाइन स्वीकृत करते हैं; अपूर्ण आवेदन सुधार हेतु लौटाए जाते हैं।
  5. 5स्वीकृत आवेदन भुगतान हेतु जिला कोषालय (ट्रेजरी) को भेजे जाते हैं और राशि भामाशाह कार्ड से जुड़े बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

Frequently asked questions

इस योजना में कितनी किराया सहायता मिलती है?

स्थान के अनुसार संभाग मुख्यालय पर ₹500, जिला मुख्यालय पर ₹400 और अन्य स्थानों पर ₹300 प्रतिमाह, 10 माह तक दी जाती है। यह सहायता एक विद्यार्थी को अधिकतम 5 शैक्षणिक वर्षों तक मिलती है।

इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के वे छात्र-छात्राएं जो राजकीय महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर में नियमित अध्ययनरत हैं और किराये के मकान में रहते हैं। राजकीय छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।

आवेदन कैसे करें?

tad.rajasthan.gov.in के ‘ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES’ लिंक पर ऑनलाइन आवेदन भरें और भामाशाह कार्ड सहित दस्तावेज अपलोड करें। स्वीकृति पर राशि भामाशाह-लिंक्ड बैंक खाते में आती है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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