Overview
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को श्रमिक कार्ड के माध्यम से अनेक कल्याणकारी लाभ देता है। इनमें कन्या विवाह सहायता, मातृत्व/शिशु हितलाभ, आवास सहायता, पेंशन तथा दुर्घटना/मृत्यु सहायता एवं बच्चों की शिक्षा सहायता शामिल हैं।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निर्माण/भवन श्रमिक हो तथा आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
- वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो।
- उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो एवं नियमित नवीनीकरण कराया हो।
Who is not eligible
- अपंजीकृत/नवीनीकरण न कराने वाले श्रमिक।
- जो वर्ष में 90 दिन निर्माण कार्य की शर्त पूरी न करते हों।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक पोर्टल upbocw.in पर श्रमिक पंजीकरण कर श्रमिक कार्ड बनवाएं।
- 2पात्र योजना (कन्या विवाह, मातृत्व, आवास, पेंशन आदि) हेतु पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करें।
- 3वार्षिक नवीनीकरण कराते रहें; सत्यापन के बाद लाभ राशि बैंक खाते में भेजी जाती है।
Frequently asked questions
श्रमिक कार्ड पर कौन-कौन से लाभ मिलते हैं?
कन्या विवाह सहायता (₹55,000 तक), मातृत्व/शिशु हितलाभ, आवास सहायता, पेंशन तथा दुर्घटना/मृत्यु सहायता एवं बच्चों की शिक्षा सहायता जैसे अनेक लाभ मिलते हैं।
पंजीकरण की पात्रता क्या है?
उत्तर प्रदेश का 18–60 वर्ष आयु का निर्माण श्रमिक, जिसने वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो, बोर्ड में पंजीकरण करा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.