Overview
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के विवाह को सामाजिक स्वीकृति एवं प्रोत्साहन देना है। यदि वर अथवा वधू में से कोई एक या दोनों दिव्यांग हों तो विवाह पर प्रोत्साहन पुरस्कार राशि दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- वर/वधू उत्तर प्रदेश के निवासी हों।
- वर अथवा वधू में से कम से कम एक 40% या अधिक दिव्यांग हो।
- विवाह के समय वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष हो।
- विवाह वैध रूप से पंजीकृत हो।
Who is not eligible
- जहां वर एवं वधू दोनों में से कोई दिव्यांग न हो।
- अमान्य/अपंजीकृत विवाह।
Documents required
How to apply
- 1दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पोर्टल divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करें।
- 2दिव्यांगता एवं विवाह प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज अपलोड कर पंजीकरण संख्या प्राप्त करें।
- 3सत्यापन के बाद प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना में कितना प्रोत्साहन मिलता है?
वर के दिव्यांग होने पर ₹15,000, वधू के दिव्यांग होने पर ₹20,000 तथा दोनों के दिव्यांग होने पर कुल ₹35,000 का प्रोत्साहन दिया जाता है।
पात्रता क्या है?
वर अथवा वधू में से कम से कम एक का 40% या अधिक दिव्यांग होना तथा विवाह का वैध रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.