Overview
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना है, जिसके अंतर्गत अनाथ, निराश्रित एवं कठिन परिस्थितियों (अभिभावक की मृत्यु, माता-पिता का कारावास, बाल श्रम से मुक्त) में रह रहे बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा एवं देखभाल हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- बच्चा एवं परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
- बच्चे ने माता-पिता में से एक या दोनों को खोया हो, अथवा कठिन परिस्थिति में हो।
- पारिवारिक वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो (दोनों अभिभावक खो चुके बच्चों हेतु आय सीमा लागू नहीं)।
Who is not eligible
- ₹3 लाख से अधिक आय वाले परिवार (दोनों अभिभावक खो चुके बच्चों को छोड़कर)।
Documents required
How to apply
- 1ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/खंड विकास अधिकारी या जिला प्रोबेशन अधिकारी के पास आवेदन करें।
- 2शहरी क्षेत्र में तहसील के लेखाकार या जिला प्रोबेशन अधिकारी के पास आवेदन करें।
- 3सत्यापन के बाद स्वीकृत सहायता राशि संरक्षक के बैंक खाते में DBT द्वारा भेजी जाती है।
Frequently asked questions
बाल सेवा योजना में कितनी सहायता मिलती है?
सामान्य श्रेणी में प्रति बच्चा प्रति माह ₹2,500 तथा कोविड-19 में अभिभावक खोने वाले बच्चों हेतु प्रति माह ₹4,000 की सहायता दी जाती है।
कौन से बच्चे पात्र हैं?
18 वर्ष से कम आयु के अनाथ/निराश्रित बच्चे, कोविड में अभिभावक खोने वाले बच्चे, तथा कठिन परिस्थिति (कारावास में अभिभावक, बाल श्रम से मुक्त आदि) वाले बच्चे पात्र हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.