Overview
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजना है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) की पात्रता सूची (SECC) में सम्मिलित न होने वाले गरीब, आवासहीन एवं कच्चे/जर्जर मकान में रह रहे ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
Who it's for
Eligibility
- परिवार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो।
- परिवार आवासहीन हो अथवा कच्चे/जर्जर मकान में रह रहा हो।
- परिवार PMAY-G/SECC पात्रता सूची में सम्मिलित न हो।
- परिवार ने पूर्व में किसी अन्य आवास योजना का लाभ न लिया हो।
Who is not eligible
- पहले से पक्का मकान रखने वाले परिवार।
- अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ ले चुके परिवार।
Documents required
How to apply
- 1ग्राम पंचायत/खंड विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से पात्र परिवार का चयन एवं आवेदन किया जाता है।
- 2पात्रता सत्यापन के बाद लाभार्थी सूची में नाम सम्मिलित किया जाता है।
- 3स्वीकृति पर आवास निर्माण हेतु सहायता राशि किस्तों में बैंक खाते में भेजी जाती है।
Frequently asked questions
यह योजना किसके लिए है?
यह उन गरीब/आवासहीन ग्रामीण परिवारों के लिए है जो PMAY-G की पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं हैं तथा कच्चे/जर्जर मकान में रहते हैं।
कितनी आवास सहायता मिलती है?
PMAY-G के समान लगभग ₹1,20,000 (सामान्य क्षेत्र) की सहायता पक्के मकान के निर्माण हेतु किस्तों में दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.