Overview
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता DBT द्वारा दी जाती है, ताकि संकट की घड़ी में परिवार को तत्काल सहारा मिल सके।
Who it's for
Eligibility
- मृतक तथा आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) हो।
- मृतक मुख्य कमाऊ सदस्य की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के बीच रही हो।
- आवेदन मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया जाए।
Who is not eligible
- गैर-BPL परिवार।
- मृत्यु के एक वर्ष बाद प्राप्त आवेदन।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- 2मृत्यु प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 3जनपद समाज कल्याण कार्यालय द्वारा सत्यापन के बाद सहायता राशि स्वीकृत होती है।
- 4स्वीकृत ₹30,000 की राशि DBT द्वारा आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी सहायता मिलती है?
BPL परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर ₹30,000 की एकमुश्त सहायता DBT द्वारा दी जाती है।
आवेदन की समय-सीमा क्या है?
मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर nfbs.upsdc.gov.in पर आवेदन करना आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.