Overview
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY) के माध्यम से संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निराश्रित/गरीब वृद्धजनों को प्रति माह ₹1,000 की पेंशन तिमाही आधार पर सीधे बैंक खाते (DBT) में दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा आयु 60 वर्ष या अधिक हो।
- समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 तथा शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से अधिक न हो।
- आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ न ले रहा हो।
Who is not eligible
- अन्य सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्ति।
- निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले वृद्धजन।
Documents required
How to apply
- 1एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर 'वृद्धावस्था पेंशन' विकल्प चुनें।
- 2ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 3जनपद/तहसील स्तर पर सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत होती है।
- 4स्वीकृति पर पेंशन तिमाही आधार पर बैंक खाते में जमा होती है।
Frequently asked questions
वृद्धावस्था पेंशन में कितनी राशि मिलती है?
पात्र वृद्धजनों को प्रति माह ₹1,000 की पेंशन तिमाही आधार पर सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
आय सीमा क्या है?
वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 तथा शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.