Overview
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ महाराष्ट्र शासन के इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग के अंतर्गत 1984 में स्थापित राज्य महामंडळ है। यह विमुक्त जाति (VJ), भटकी जमाति (NT) तथा विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के लोगों को स्वरोजगार हेतु ब्याजमुक्त थेट (प्रत्यक्ष) ऋण, बीज भांडवल (मार्जिन मनी) तथा बैंक ऋण के ब्याज की वापसी (व्याज परतावा) जैसी योजनाएँ उपलब्ध कराता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक महाराष्ट्र का निवासी तथा VJNT/NT/SBC प्रवर्ग का हो।
- आयु सामान्यतः 18–50 वर्ष (योजना अनुसार भिन्न)।
- परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक न हो (नॉन-क्रीमी-लेयर)।
- बैंक/वित्तीय संस्था का चूककर्ता न हो; एक परिवार से एक लाभार्थी।
Documents required
How to apply
- 1थेट ऋण हेतु महामंडळ के ऑनलाइन पोर्टल (vnvjntdc.org से लिंक) पर आवेदन करें।
- 225% बीज भांडवल हेतु जिला कार्यालय के माध्यम से बैंक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- 3समूह व्याज परतावा हेतु पंजीकृत समूह का प्रतिनिधि mahaswayam पोर्टल पर पंजीकरण करे।
- 4जाति/आय/निवास प्रमाण व परियोजना रिपोर्ट जमा करें; जिला छाननी के बाद मंजूरी।
Frequently asked questions
VJNT महामंडळ की थेट ऋण योजना में कितना ऋण व ब्याज है?
थेट ऋण योजना में ₹1 लाख तक का ऋण मिलता है, जो किस्तें समय पर चुकाने पर ब्याजमुक्त रहता है; चूक करने पर केवल 4% दंड ब्याज लगता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.