Overview
विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (निदेशालय विशेष योग्यजन, DSAP) द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्ति के विवाह को प्रोत्साहित करना तथा नवविवाहित दंपति को सुखद वैवाहिक जीवन हेतु आर्थिक सहायता देना है। योजना के अंतर्गत यदि दंपति में से एक या दोनों दिव्यांग हों तो दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर एकमुश्त अनुदान दिया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- दंपति में से एक या दोनों में कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए।
- सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विवाह के 6 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
- विवाह विधिवत पंजीकृत (विवाह प्रमाण पत्र सहित) होना चाहिए।
Who is not eligible
- राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारी पात्र नहीं हैं।
- जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक हो।
- जो किसी अन्य योजना से समान/इसी प्रकार का अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
- विवाह के 6 माह बाद किया गया आवेदन।
Documents required
How to apply
- 1राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन करें अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
- 2SJMS DSAP मॉड्यूल में 'विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना' का चयन करें।
- 3दंपति की व्यक्तिगत, दिव्यांगता, विवाह एवं आय संबंधी जानकारी भरें।
- 4आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर विवाह के 6 माह के भीतर आवेदन सबमिट करें।
- 5विभाग द्वारा सत्यापन के बाद अनुदान राशि लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी राशि मिलती है?
दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर एकमुश्त अनुदान मिलता है — 40% से 79% दिव्यांगता पर ₹50,000 तथा 80% या अधिक दिव्यांगता पर ₹5,00,000।
आवेदन कब तक करना होता है?
विवाह के 6 माह के भीतर SSO पोर्टल या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, पारिवारिक आय ₹2,50,000 से अधिक न हो तथा वह सरकारी कर्मचारी न हो।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.