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Vishesh Yogyajan Sukhad Dampatya Jeevan Yojana

विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
एकमुश्त अनुदान — 40% से 79% दिव्यांगता पर ₹50,000; 80% या अधिक दिव्यांगता पर ₹5,00,000
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (निदेशालय विशेष योग्यजन, DSAP) द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्ति के विवाह को प्रोत्साहित करना तथा नवविवाहित दंपति को सुखद वैवाहिक जीवन हेतु आर्थिक सहायता देना है। योजना के अंतर्गत यदि दंपति में से एक या दोनों दिव्यांग हों तो दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर एकमुश्त अनुदान दिया जाता है।

Who it's for

राजस्थान के मूल निवासी दिव्यांग दंपतिऐसे विवाहित जोड़े जिनमें से एक या दोनों में कम से कम 40% दिव्यांगता हो

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • दंपति में से एक या दोनों में कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए।
  • सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • विवाह के 6 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
  • विवाह विधिवत पंजीकृत (विवाह प्रमाण पत्र सहित) होना चाहिए।

Who is not eligible

  • राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारी पात्र नहीं हैं।
  • जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक हो।
  • जो किसी अन्य योजना से समान/इसी प्रकार का अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
  • विवाह के 6 माह बाद किया गया आवेदन।

Documents required

जन आधार कार्ड
आधार कार्ड
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक)
विवाह प्रमाण पत्र (6 माह से कम पुराना)
आय प्रमाण पत्र
मूल निवास प्रमाण पत्र
अन्यत्र लाभ न लेने का शपथ पत्र
बैंक पासबुक एवं पासपोर्ट साइज फोटो

How to apply

  1. 1राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन करें अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
  2. 2SJMS DSAP मॉड्यूल में 'विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना' का चयन करें।
  3. 3दंपति की व्यक्तिगत, दिव्यांगता, विवाह एवं आय संबंधी जानकारी भरें।
  4. 4आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर विवाह के 6 माह के भीतर आवेदन सबमिट करें।
  5. 5विभाग द्वारा सत्यापन के बाद अनुदान राशि लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।

Frequently asked questions

इस योजना में कितनी राशि मिलती है?

दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर एकमुश्त अनुदान मिलता है — 40% से 79% दिव्यांगता पर ₹50,000 तथा 80% या अधिक दिव्यांगता पर ₹5,00,000।

आवेदन कब तक करना होता है?

विवाह के 6 माह के भीतर SSO पोर्टल या ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, पारिवारिक आय ₹2,50,000 से अधिक न हो तथा वह सरकारी कर्मचारी न हो।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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