Overview
मत्स्य जीबी क्रेडिट कार्ड (MJCC) पश्चिम बंगाल मत्स्य विभाग की ऋण सुविधा योजना है, जो किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की तर्ज़ पर मत्स्य किसानों एवं मछुआरों को अल्पकालिक कार्यशील पूंजी हेतु संस्थागत ऋण उपलब्ध कराती है। इस कार्ड के माध्यम से मत्स्य पालक बीज, चारा, दवा एवं अन्य दैनिक आवश्यकताओं के लिए बैंक से आसान शर्तों पर ऋण ले सकते हैं, जिससे उन्हें साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक पश्चिम बंगाल मत्स्य विभाग में पंजीकृत मत्स्य किसान/मछुआरा/मत्स्य कामगार हो
- आवेदक सक्रिय रूप से मत्स्य पालन या संबंधित गतिविधि में लगा हो
- लघु एवं सीमांत मत्स्य पालक भी पात्र हैं
- आवेदक की आयु बैंक की ऋण पात्रता शर्तों के अनुरूप हो
Who is not eligible
- ऐसे व्यक्ति जो मत्स्य विभाग में पंजीकृत नहीं हैं
- जिनके पूर्व ऋण खाते बैंक में डिफॉल्टर के रूप में दर्ज हैं
Documents required
How to apply
- 1mjcc-fisheries.wb.gov.in पोर्टल या नज़दीकी मत्स्य विभाग कार्यालय से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें
- 2पंजीकरण एवं पहचान दस्तावेज़ों के साथ आवेदन भरकर जमा करें
- 3विभाग द्वारा सत्यापन के बाद आवेदन संबंधित बैंक को अग्रेषित किया जाता है
- 4बैंक स्वीकृति के बाद मत्स्य जीबी क्रेडिट कार्ड एवं ऋण सीमा प्रदान की जाती है
Frequently asked questions
मत्स्य जीबी क्रेडिट कार्ड से क्या लाभ है?
यह किसान क्रेडिट कार्ड की तरह मत्स्य किसानों को अल्पकालिक कार्यशील पूंजी के लिए बैंक से आसान संस्थागत ऋण उपलब्ध कराता है।
इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है?
पश्चिम बंगाल मत्स्य विभाग में पंजीकृत मत्स्य किसान, मछुआरे एवं मत्स्य कामगार (लघु एवं सीमांत सहित) आवेदन कर सकते हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.