State Scheme🍚 Food & Ration

Mukhyamantri Nishulk Annapurna Food Packet Yojana (Rajasthan)

मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना (राजस्थान)

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
हर माह एक निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट (अनुमानित मूल्य लगभग ₹370), जिसमें सम्मिलित है — 1 किलो चना दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो आयोडीनयुक्त नमक, 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर एवं 50 ग्राम हल्दी पाउडर।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2023

Overview

मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित एक खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को (तत्कालीन गहलोत सरकार द्वारा) की गई थी। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को राहत देना है। योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में पंजीकृत पात्र परिवारों को हर महीने उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) से एक निःशुल्क फूड पैकेट दिया जाता है, जिसमें दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल और मसाले शामिल होते हैं। प्रत्येक पैकेट का अनुमानित मूल्य लगभग ₹370 है और राज्य के लगभग 1 करोड़ से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलता है। यह योजना बीच में समीक्षा के कारण कुछ समय बाधित रही, परंतु वर्तमान सरकार द्वारा पुनः संचालित की जा रही है।

Who it's for

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में पंजीकृत राजस्थान के परिवारगरीब, निराश्रित एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारकोविड काल में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले गैर-NFSA पात्र परिवार

Eligibility

  • लाभार्थी परिवार राजस्थान का स्थायी निवासी हो।
  • परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पंजीकृत / पात्र राशन कार्ड धारक हो।
  • परिवार के पास जन-आधार कार्ड होना अनिवार्य है तथा वह राशन कार्ड से जुड़ा हो।
  • कोविड महामारी के दौरान आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले गैर-NFSA परिवार भी पात्र माने गए हैं।
  • लाभ प्रति परिवार एक पैकेट प्रति माह की दर से देय है।

Who is not eligible

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अपात्र अथवा अपंजीकृत परिवार (जिन्हें कोविड सहायता भी प्राप्त नहीं हुई)।
  • जिन परिवारों का राशन कार्ड जन-आधार से सीड (लिंक) नहीं है।
  • आयकरदाता तथा NFSA की पात्रता शर्तों से बाहर आने वाले सम्पन्न परिवार।

Documents required

जन-आधार कार्ड
आधार कार्ड
NFSA पात्रता वाला राशन कार्ड
राजस्थान का मूल निवास प्रमाण
पंजीकृत मोबाइल नंबर

How to apply

  1. 1NFSA सूची में पहले से पंजीकृत पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ स्वतः मिलता है; पृथक आवेदन की आवश्यकता नहीं।
  2. 2यदि नाम NFSA सूची में नहीं है तो ई-मित्र केंद्र/SSO राजस्थान पोर्टल के माध्यम से खाद्य सुरक्षा (NFSA) में नाम जुड़वाएँ तथा जन-आधार से राशन कार्ड सीडिंग कराएँ।
  3. 3जन-आधार में दर्ज परिवार के सदस्य की उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) पर बायोमेट्रिक पहचान (POS मशीन) कराएँ।
  4. 4बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात हर माह निःशुल्क फूड पैकेट प्राप्त करें।

Frequently asked questions

अन्नपूर्णा फूड पैकेट में क्या-क्या मिलता है?

प्रत्येक मासिक पैकेट में 1 किलो चना दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो आयोडीनयुक्त नमक, 1 लीटर खाद्य तेल, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर तथा 50 ग्राम हल्दी पाउडर दिया जाता है।

इस योजना का लाभ किसे मिलता है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में पंजीकृत राजस्थान के पात्र परिवारों को; जन-आधार कार्ड होना अनिवार्य है। कोविड काल में आर्थिक सहायता पाने वाले गैर-NFSA परिवार भी पात्र माने गए हैं।

फूड पैकेट कहाँ और कितनी बार मिलता है?

पात्र परिवार को हर महीने अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) से बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद एक निःशुल्क पैकेट दिया जाता है।

क्या इस पैकेट के लिए कोई शुल्क देना होता है?

नहीं, पात्र NFSA परिवारों को यह फूड पैकेट पूर्णतः निःशुल्क दिया जाता है; पैकेट का अनुमानित मूल्य लगभग ₹370 है जिसे राज्य सरकार वहन करती है।

अलग से आवेदन करना पड़ता है क्या?

नहीं, NFSA सूची में पहले से पंजीकृत परिवारों को लाभ स्वतः मिलता है। नाम जुड़वाने हेतु ई-मित्र/SSO पोर्टल से खाद्य सुरक्षा में आवेदन कर जन-आधार से राशन कार्ड सीडिंग करानी होती है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार को 35 किलो खाद्यान्न प्रति माह तथा प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH) के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) प्रति माह। 1 जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अंतर्गत यह खाद्यान्न पूर्णतः निःशुल्क है (दिसंबर 2028 तक); इससे पूर्व निर्धारित दर गेहूँ ₹2/किलो (अंत्योदय परिवारों हेतु ₹1/किलो) थी।
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