Overview
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के अंतर्गत राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दर पर पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। योजना के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो तथा प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (PHH) के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो खाद्यान्न प्रति माह मिलता है। 1 जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत यह खाद्यान्न सभी NFSA लाभार्थियों को निःशुल्क दिया जा रहा है, जिसे दिसंबर 2028 तक बढ़ाया गया है। वितरण उचित मूल्य की दुकानों से POS मशीन द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद किया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- लाभार्थी राजस्थान का निवासी हो तथा NFSA की पात्र श्रेणी (AAY/PHH) में आता हो।
- परिवार आयकरदाता न हो तथा निर्धारित आय/संपत्ति सीमा के भीतर हो।
- परिवार का राशन कार्ड जन-आधार एवं सभी सदस्यों के आधार से लिंक (सीड) हो।
- लाभ निरंतर रखने हेतु राशन दुकान/ई-मित्र पर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य।
- पात्रता श्रेणी में लघु/सीमांत किसान, मनरेगा में 100 दिन कार्य पूर्ण करने वाले श्रमिक, पेंशनधारी आदि भी सम्मिलित।
Who is not eligible
- आयकरदाता परिवार तथा राज्य सरकार के निर्धारित बहिष्करण मानदंड में आने वाले सम्पन्न परिवार।
- जिनका राशन कार्ड वैध/सक्रिय नहीं है अथवा जन-आधार-आधार सीडिंग नहीं हुई है।
- वे परिवार जो पहले से किसी अन्य NFSA राशन कार्ड में सम्मिलित हैं (दोहरा लाभ अमान्य)।
Documents required
How to apply
- 1SSO राजस्थान पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन करें अथवा नज़दीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएँ।
- 2ई-मित्र सेवाओं में 'NFSA / खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ना' आवेदन चुनें।
- 3जन-आधार संख्या एवं परिवार का विवरण भरकर मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें।
- 4आवेदन शुल्क जमा कर आवेदन संख्या सुरक्षित रखें; विभाग द्वारा सत्यापन के बाद नाम जोड़ा जाता है।
- 5स्वीकृति के पश्चात उचित मूल्य की दुकान पर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराकर हर माह राशन प्राप्त करें।
Frequently asked questions
इस योजना में कितना राशन मिलता है?
अंत्योदय (AAY) परिवार को 35 किलो खाद्यान्न प्रति माह तथा प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH) के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) प्रति माह मिलता है।
क्या यह राशन अभी निःशुल्क है?
हाँ, 1 जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अंतर्गत NFSA का खाद्यान्न सभी पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क दिया जा रहा है, जिसे दिसंबर 2028 तक बढ़ाया गया है।
लाभ के लिए कौन पात्र है?
राजस्थान के अंत्योदय (AAY) तथा प्राथमिकता प्राप्त (PHH/बीपीएल) श्रेणी के निर्धन परिवार पात्र हैं; आयकरदाता एवं सम्पन्न परिवार पात्र नहीं हैं।
ई-केवाईसी क्यों आवश्यक है?
राशन का लाभ निरंतर पाने के लिए राशन कार्ड के सभी सदस्यों की बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (राशन दुकान/ई-मित्र पर) कराना अनिवार्य है, अन्यथा लाभ रुक सकता है।
नाम कैसे जुड़वाएँ?
SSO पोर्टल या नज़दीकी ई-मित्र केंद्र से 'NFSA में नाम जोड़ना' आवेदन कर, जन-आधार एवं दस्तावेज़ अपलोड कर आवेदन किया जा सकता है; सत्यापन के बाद नाम जोड़ा जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.