Overview
आंध्र प्रदेश में जलकृषि (एक्वाकल्चर) एक प्रमुख आजीविका है, जिसमें पंप व वातन के लिए बिजली की भारी खपत होती है। यह योजना पंजीकृत मछली व झींगा पालकों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराती है, जिससे उनकी उत्पादन लागत घटती है। 5 एकड़ या उससे कम क्षेत्र वाले किसानों को ₹1.50 प्रति यूनिट तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र वालों को ₹3.85 प्रति यूनिट की दर पर बिजली दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- किसान AP Aquaculture Development Authority में पंजीकृत हो।
- 5 एकड़ या उससे कम क्षेत्र पर ₹1.50 प्रति यूनिट की रियायती दर लागू होती है।
Who is not eligible
- अपंजीकृत किसान।
- 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर ₹3.85 प्रति यूनिट की दर लागू होती है।
Documents required
How to apply
- 1AP Aquaculture Development Authority में पंजीकरण कराएँ।
- 2बिजली सेवा कनेक्शन को पंजीकरण से लिंक करें।
- 3बिलिंग के समय रियायती दर स्वतः लागू हो जाती है।
Frequently asked questions
बिजली की रियायती दर कितनी है?
5 एकड़ या उससे कम क्षेत्र वाले पंजीकृत जलकृषि किसानों को ₹1.50 प्रति यूनिट तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र वालों को ₹3.85 प्रति यूनिट की दर पर बिजली मिलती है।
रियायती दर पाने के लिए क्या आवश्यक है?
किसान का AP Aquaculture Development Authority में पंजीकृत होना और बिजली सेवा कनेक्शन का पंजीकरण से जुड़ा होना आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.