Overview
मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र के ऊर्जा विभाग की योजना है, जो PM-KUSUM के अंतर्गत महावितरण (MSEDCL) द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इसमें पात्र किसान को कुल लागत का केवल 10% (अनुसूचित जाति/जनजाति को 5%) चुकाना पड़ता है और शेष राशि केंद्र व राज्य की सब्सिडी से दी जाती है। पंप के साथ 5 वर्ष की वारंटी व बीमा भी मिलता है तथा खेत की बिजली पर निर्भरता समाप्त होती है।
Who it's for
Eligibility
- महाराष्ट्र का किसान, जिसके खेत में कुआँ, बोरवेल या नदी/नाला जैसा सुनिश्चित जल स्रोत हो।
- उस कृषि पंप के लिए अब तक पारंपरिक बिजली कनेक्शन न लिया गया हो।
- भूमि के अनुसार पंप क्षमता — 2.5 एकड़ तक 3 HP, 2.51 से 5 एकड़ तक 5 HP और 5 एकड़ से अधिक पर 7.5 HP।
- पहले अटल/मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना का लाभ न लिया हो।
Documents required
How to apply
- 1महावितरण के सौर कृषी पंप पोर्टल https://www.mahadiscom.in/solar_MTSKPY/ पर जाएं।
- 2ऑनलाइन आवेदन उप-पोर्टल (offgridmtsup.mahadiscom.in) पर आवेदन भरें।
- 3आधार, भूमि व जल स्रोत संबंधी विवरण दर्ज कर दस्तावेज अपलोड करें।
- 4स्वीकृति के बाद अपना 10% (एससी/एसटी 5%) हिस्सा ऑनलाइन जमा करें।
- 5एजेंसी द्वारा सौर पंप की स्थापना करवाएं और स्थिति पोर्टल पर देखते रहें।
Frequently asked questions
किसान को कितनी राशि चुकानी होती है?
सामान्य वर्ग के किसान को कुल लागत का केवल 10% और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान को केवल 5% राशि चुकानी होती है; शेष राशि केंद्र व राज्य की सब्सिडी से दी जाती है।
पंप की क्षमता कैसे तय होती है?
भूमि के आधार पर — 2.5 एकड़ तक 3 HP, 2.51 से 5 एकड़ तक 5 HP और 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 7.5 HP का सौर पंप दिया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.