Overview
एपी कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार किसानों को ट्रैक्टर, आधुनिक कृषि यंत्रों तथा किसान ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी देती है। इसका उद्देश्य खेती में यांत्रिकीकरण बढ़ाकर श्रम-लागत कम करना और उत्पादकता बढ़ाना है। व्यक्तिगत किसानों के साथ-साथ कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) व किसान उत्पादक संगठन (FPO) समूहों को भी लाभ मिलता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक आंध्र प्रदेश का किसान या पंजीकृत समूह हो
- आधार से लिंक्ड बैंक खाता हो
- जिला स्तर पर चयन हो
- प्रति लाभार्थी एक मशीन / एक चक्र में
Who is not eligible
- कूलिंग (प्रतीक्षा) अवधि में पुनरावृत्त आवेदन
- गैर-सूचीबद्ध मशीनरी
Documents required
How to apply
- 1ऑनलाइन (agrimachinery पोर्टल) या रायथु सेवा केंद्र (RSK) से आवेदन करें
- 2जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन होता है
- 3APAGROS-सूचीबद्ध विक्रेता से मशीन/यंत्र खरीदें
- 4सब्सिडी राशि सीधे लाभ अंतरण (DBT) से जमा होती है
Frequently asked questions
व्यक्तिगत किसान को कितनी सब्सिडी मिलती है?
व्यक्तिगत किसान को कृषि यंत्रों पर सामान्यतः 40-50% सब्सिडी मिलती है, जबकि SC/ST, महिला तथा लघु/सीमांत किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जाती है।
क्या किसान ड्रोन पर भी सब्सिडी है?
हाँ, इस योजना के अंतर्गत किसान ड्रोन की खरीद पर 80% तक सब्सिडी दी जाती है, जिससे छिड़काव व निगरानी आसान हो सके।
आवेदन कहाँ करें?
किसान agrimachinery पोर्टल पर ऑनलाइन या नजदीकी रायथु सेवा केंद्र (RSK) से आवेदन कर सकते हैं; चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.