Overview
यह योजना समुद्र में मछली पकड़ने के जोखिमपूर्ण कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से प्रभावित मछुआरा परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देती है। यदि किसी पंजीकृत मछुआरे की मछली पकड़ने के संचालन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसके परिवार या नामिती को ₹10 लाख की अनुग्रह राशि DBT द्वारा दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- मृतक या दिव्यांग व्यक्ति पंजीकृत मछुआरा हो।
- मृत्यु या दिव्यांगता मछली पकड़ने के संचालन के दौरान हुई हो।
Who is not eligible
- मछली पकड़ने से असंबंधित कारणों से हुई मृत्यु।
Documents required
How to apply
- 1परिवार जिला मत्स्य कार्यालय में सभी प्रमाणों सहित आवेदन करे।
- 2मत्स्य विभाग व श्रम विभाग द्वारा सत्यापन किया जाता है।
- 3नामिती को ₹10 लाख की राशि DBT द्वारा प्रदान की जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना के तहत कितनी अनुग्रह राशि मिलती है?
मछली पकड़ने के दौरान पंजीकृत मछुआरे की दुर्घटना-मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर परिवार को ₹10 लाख की अनुग्रह राशि दी जाती है।
आवेदन कौन कर सकता है?
मृतक या स्थायी दिव्यांग मछुआरे के नामिती या परिवार के सदस्य आवश्यक प्रमाणों सहित जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.