Overview
इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि आदि) से 33% या अधिक फसल क्षति झेलने वाले किसानों को SDRF मानदंडों के अनुसार इनपुट सब्सिडी (फसल क्षति मुआवजा) देती है। यह सहायता e-crop में पंजीकृत किसानों को राजस्व व कृषि विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- किसान e-crop में नामांकित हो
- फसल क्षति 33% या अधिक हो
- संबंधित मंडल आपदाग्रस्त के रूप में अधिसूचित हो
- आधार से लिंक्ड बैंक खाता हो
Who is not eligible
- गैर-अधिसूचित फसल
- 33% से कम फसल क्षति
- e-crop में दर्ज न होना
- अधिसूचित मंडल के क्षेत्र से बाहर की भूमि
Documents required
How to apply
- 1अलग से आवेदन आवश्यक नहीं है
- 2आपदा के बाद e-crop डेटा तथा राजस्व व कृषि विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर मुआवजे की स्वतः गणना होती है
- 3राशि सीधे लाभ अंतरण (DBT) से बैंक खाते में भेजी जाती है
- 4किसी शिकायत हेतु रायथु सेवा केंद्र (RSK) / ग्राम सचिवालय पर संपर्क करें
Frequently asked questions
मुआवजा पाने के लिए न्यूनतम कितनी फसल क्षति आवश्यक है?
अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से कम से कम 33% फसल क्षति होने पर ही किसान इनपुट सब्सिडी के पात्र होते हैं, बशर्ते उनका मंडल आपदाग्रस्त अधिसूचित हो।
क्या इसके लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है?
नहीं, अलग आवेदन आवश्यक नहीं है। e-crop डेटा और राजस्व-कृषि विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर मुआवजे की गणना कर सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.