Overview
अरुण सूअर विकास योजना अरुणाचल प्रदेश में सूअर-पालन को व्यावसायिक स्तर पर बढ़ावा देने की राज्य योजना है। इसके तहत प्रत्येक जिले से चयनित सूअर-पालन उद्यमियों को 75% सरकारी अंशदान पर पिगलेट-इकाई दी जाती है, शेष 25% लाभार्थी वहन करता है। जिला प्रशासन पिगलेट खरीदकर स्टाई निर्माण के बाद लाभार्थी को सौंपता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक अरुणाचल प्रदेश का निवासी हो
- सूअर-पालन इकाई हेतु स्टाई/भूमि उपलब्ध हो
- जिलेवार चयन प्रक्रिया के अनुसार चयनित हो
Who is not eligible
- राज्य के बाहर के (गैर-निवासी) आवेदक
- जिलेवार चयन से बाहर रह गए आवेदक
Documents required
How to apply
- 1जिला पशुपालन कार्यालय/विभाग के माध्यम से आवेदन करें
- 2जिलेवार चयन प्रक्रिया में भाग लें
- 3स्टाई निर्माण के बाद इकाई (पिगलेट) का हस्तांतरण प्राप्त करें
Frequently asked questions
इस योजना में सरकार कितनी सब्सिडी देती है?
सूअर-पालन इकाई पर 75% सरकारी सब्सिडी दी जाती है और शेष 25% लाभार्थी का अंशदान होता है।
प्रति जिला कितने लाभार्थी चुने जाते हैं?
प्रत्येक जिले से 5 सूअर-पालन उद्यमी चुने जाते हैं और प्रत्येक को 15 पिगलेट/इकाई प्रदान की जाती है।
पिगलेट कैसे मिलते हैं?
जिला प्रशासन पिगलेट खरीदता है और स्टाई निर्माण पूरा होने के बाद उन्हें लाभार्थी को सौंपता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.