State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Atma Nirbhar Matsya Palan Yojana (ANMPY)

आत्मनिर्भर मत्स्य पालन योजना

Verified · Updated 5 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
मछली-तालाब/जलकृषि परियोजना लागत पर 45% राज्य सब्सिडी + 45% बैंक ऋण + 10% लाभार्थी अंशदान; संपार्श्विक-मुक्त ऋण व्यक्ति हेतु ₹1.60 लाख तक तथा SHG/FPO हेतु ₹10 लाख तक।
Applies to
Arunachal Pradesh
Application
Always open
Launched
2021

Overview

आत्मनिर्भर मत्स्य पालन योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जो 3 सितंबर 2021 को शुरू हुई। इसका उद्देश्य मछली-तालाब निर्माण, मछली बीज-पालन (सीड रियरिंग) व जलकृषि (एक्वाकल्चर) को बढ़ावा देकर मत्स्य-किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। तालाब निर्माण/परियोजना लागत का 45% राज्य सब्सिडी, 45% बैंक ऋण और 10% लाभार्थी अंशदान होता है।

Who it's for

अरुणाचल प्रदेश के व्यक्तिगत मत्स्य-किसानस्वयं-सहायता समूह (SHG)किसान उत्पादक संगठन (FPO) व सहकारी समितियाँ

Eligibility

  • आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी मत्स्य-किसान हो।
  • मछली-तालाब या जलकृषि हेतु उपयुक्त एवं वैध भूमि/जल-स्रोत उपलब्ध हो।
  • प्रस्तावित गतिविधि तालाब निर्माण, बीज-पालन या जलकृषि से संबंधित हो।
  • आवेदक बैंक ऋण चुकाने की पात्रता रखता हो।
  • SHG, FPO व सहकारी समितियाँ वैध रूप से पंजीकृत हों।

Who is not eligible

  • अन्य राज्यों के निवासी।
  • जिनके पास मत्स्य-पालन हेतु उपयुक्त भूमि/जल-स्रोत या वैध दस्तावेज़ न हो।
  • जो उसी मत्स्य घटक हेतु किसी अन्य सरकारी सब्सिडी का लाभ ले चुके हों।

Documents required

स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (ST/स्थायी निवासी प्रमाण)
भूमि / जल-स्रोत के अधिकार का दस्तावेज़
आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण / पासबुक
पासपोर्ट आकार फोटो
मत्स्य-पालन परियोजना प्रस्ताव / विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

How to apply

  1. 1मत्स्य विभाग/आत्मनिर्भर योजना पोर्टल (meen.arunachal.gov.in) पर पंजीकरण कर खाता बनाएँ।
  2. 2प्रस्तावित गतिविधि (तालाब निर्माण/बीज-पालन/जलकृषि), भूमि व बैंक विवरण भरें।
  3. 3परियोजना लागत दर्ज कर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
  4. 4जिला मत्स्य विकास कार्यालय द्वारा सत्यापन के बाद ऋण व सब्सिडी स्वीकृत होती है।

Frequently asked questions

आत्मनिर्भर मत्स्य पालन योजना में कौन-सी गतिविधियाँ शामिल हैं?

मछली-तालाब निर्माण, मछली बीज-पालन (सीड रियरिंग) और जलकृषि (एक्वाकल्चर) जैसी गतिविधियाँ इसमें शामिल हैं।

इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

अरुणाचल प्रदेश के व्यक्तिगत मत्स्य-किसान, SHG, FPO और मत्स्य/जलकृषि से जुड़ी सहकारी समितियाँ इसका लाभ ले सकती हैं।

तालाब निर्माण पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

तालाब निर्माण/परियोजना लागत का 45% राज्य सब्सिडी, 45% बैंक ऋण और 10% लाभार्थी अंशदान के रूप में होता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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