State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Atma Nirbhar Pashu Palan Yojana (ANPPY)

आत्मनिर्भर पशुपालन योजना

Verified · Updated 5 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
पशुपालन इकाई लागत पर 45% राज्य सब्सिडी + 45% बैंक ऋण + 10% लाभार्थी अंशदान; संपार्श्विक-मुक्त ऋण व्यक्ति हेतु ₹1.60 लाख तक तथा SHG/FPO हेतु ₹10 लाख तक।
Applies to
Arunachal Pradesh
Application
Always open
Launched
2021

Overview

आत्मनिर्भर पशुपालन योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जो 3 सितंबर 2021 को शुरू हुई। इसका लक्ष्य डेयरी, कुक्कुट-पालन (पोल्ट्री) व सूअर-पालन (पिगरी) इकाइयाँ स्थापित कर किसानों की आय व उत्पादकता बढ़ाना है। पशुपालन इकाई लागत का 45% राज्य सब्सिडी, 45% बैंक ऋण तथा 10% लाभार्थी अंशदान होता है।

Who it's for

अरुणाचल प्रदेश के निवासी किसान (आयु 18 वर्ष से अधिक)कृषक संगठन व किसान उत्पादक संगठन (FPO)स्वयं-सहायता समूह (SHG)

Eligibility

  • आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
  • प्रस्तावित इकाई डेयरी, कुक्कुट-पालन या सूअर-पालन में से हो।
  • पशुपालन इकाई हेतु उपयुक्त स्थान व बुनियादी सुविधा उपलब्ध हो।
  • आवेदक बैंक ऋण चुकाने की पात्रता रखता हो।
  • SHG व FPO वैध रूप से पंजीकृत हों।

Who is not eligible

  • अन्य राज्यों के निवासी।
  • 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक।
  • जो उसी पशुपालन घटक हेतु किसी अन्य सरकारी सब्सिडी का लाभ ले चुके हों।

Documents required

स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (ST/स्थायी निवासी प्रमाण)
आयु प्रमाण
आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण / पासबुक
पासपोर्ट आकार फोटो
पशुपालन इकाई का परियोजना प्रस्ताव / विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

How to apply

  1. 1आत्मनिर्भर योजना ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कर उपयोगकर्ता खाता बनाएँ।
  2. 2डेयरी, पोल्ट्री या पिगरी में से इकाई चुनकर व्यक्तिगत व बैंक विवरण भरें।
  3. 3परियोजना लागत दर्ज करें व आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर आवेदन जमा करें।
  4. 4जिला पशुपालन कार्यालय द्वारा सत्यापन के बाद बैंक ऋण व सब्सिडी स्वीकृत होती है।

Frequently asked questions

आत्मनिर्भर पशुपालन योजना में कौन-सी इकाइयाँ शामिल हैं?

इस योजना में डेयरी, कुक्कुट-पालन (पोल्ट्री) और सूअर-पालन (पिगरी) की इकाइयाँ शामिल हैं।

आवेदन के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

आवेदक अरुणाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसकी आयु कम-से-कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

इकाई लागत पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

पशुपालन इकाई लागत का 45% राज्य सब्सिडी, 45% बैंक ऋण और 10% लाभार्थी अंशदान के रूप में होता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

Related schemes

Central

PM Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)

पीएम किसान सम्मान निधि

भूमिधारक किसान परिवारों को ₹6,000 प्रति वर्ष की प्रत्यक्ष आय सहायता।

₹6,000 प्रति वर्ष (₹2,000 की 3 किस्तें)
View details
State

Magel Tyala Saur Krushi Pump Yojana

मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना

किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाला कृषि पंप, जिसमें किसान केवल 10% (एससी/एसटी को 5%) राशि चुकाता है।

कुल लागत का ~90% सब्सिडी (सामान्य वर्ग) व ~95% (एससी/एसटी) — किसान केवल 10% (एससी/एसटी 5%) चुकाता है; 5 वर्ष की वारंटी व बीमा सहित।
View details
State

Mukhyamantri Baliraja Mofat Veej Yojana

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना

7.5 HP तक के कृषि पंप कनेक्शन वाले किसानों को 100% मुफ्त बिजली।

7.5 HP तक के कृषि पंप कनेक्शन पर बिजली बिल (ऊर्जा व स्थिर शुल्क) पूर्णतः माफ — 100% मुफ्त बिजली।
View details
State

Gopinath Munde Shetkari Apghat Suraksha Sanugrah Anudan Yojana

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना

दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर पंजीकृत किसान/परिवार को ₹2 लाख तक की सानुग्रह सहायता।

दुर्घटना में मृत्यु या दोनों आँखें/दो अंग जाने पर ₹2,00,000; एक आँख व एक अंग जाने पर ₹2,00,000; एक आँख या एक अंग जाने पर ₹1,00,000।
View details