Overview
मुख्यमंत्री कृषि ऋण योजना अरुणाचल प्रदेश के किसानों को बैंकिंग माध्यम से आसान व सस्ता फसल ऋण उपलब्ध कराने की राज्य योजना है। इसके तहत ₹3 लाख तक के अल्पकालिक फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड सीमा पर राज्य 4% ब्याज सबवेंशन देता है, और समय पर चुकौती करने पर 3% अतिरिक्त राहत मिलती है — जिससे प्रभावी ब्याज दर शून्य हो जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक अरुणाचल प्रदेश का निवासी किसान हो
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक हो
- ऋण अल्पकालिक फसल उत्पादन के लिए हो
- ऋण की समय पर (एक वर्ष के भीतर) चुकौती हो
Who is not eligible
- ऋण चुकौती में चूक करने वाले किसान
- गैर-कृषि (गैर-फसल) प्रयोजन के ऋण
Documents required
How to apply
- 1CO/EAC/BDO/DC कार्यालय के माध्यम से आवेदन करें
- 2बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड/फसल ऋण स्वीकृत कराएँ
- 3ब्याज सबवेंशन का लाभ बैंक के माध्यम से खाते में प्राप्त करें
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी राशि तक ब्याज सबवेंशन मिलता है?
₹3 लाख तक के अल्पकालिक फसल ऋण/KCC सीमा पर ब्याज सबवेंशन दिया जाता है।
प्रभावी ब्याज दर शून्य कैसे होती है?
राज्य 4% ब्याज सबवेंशन देता है और समय पर चुकौती करने पर 3% अतिरिक्त राहत मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज शून्य हो जाता है।
इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
अरुणाचल प्रदेश का निवासी किसान, जो KCC धारक है और अल्पकालिक फसल ऋण समय पर चुकाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.