State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Beej Swavalamban Yojana (Rajasthan)

मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना (राजस्थान)

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
चयनित बीज उत्पादक किसानों को निःशुल्क आधार/प्रमाणित बीज (प्रथम स्तर); एक दिवसीय प्रशिक्षण पर ₹30 प्रति किसान (अधिकतम ₹1,500 प्रति प्रशिक्षण, तीन प्रशिक्षण) तथा रोगिंग हेतु ₹1,000 प्रति हैक्टेयर की राशि डीबीटी/आरटीजीएस के माध्यम से सीधे किसान के खाते में।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2017

Overview

मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना राजस्थान सरकार के कृषि विभाग की राज्य निधि से संचालित योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2017-18 में किसानों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके खेतों पर गुणवत्तायुक्त उन्नत बीज उत्पादन के उद्देश्य से की गई। प्रारंभ में यह योजना कोटा, भीलवाड़ा एवं उदयपुर कृषि खंडों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई तथा वर्ष 2018-19 से इसका विस्तार कर राज्य के सभी खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन में ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ एवं उड़द तथा रबी सीजन में गेहूं, जौ एवं चना की 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों का बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया जाता है। प्रत्येक समूह में 30 से 50 किसान चुने जाते हैं (संबंधित फसल का बोया गया क्षेत्र सामान्यतः 50 से 100 हैक्टेयर), जिनमें से समूह द्वारा 2 से 4 बीज उत्पादक किसानों का चयन किया जाता है। इन बीज उत्पादक किसानों को निःशुल्क आधार/प्रमाणित बीज (प्रथम स्तर) उपलब्ध कराया जाता है तथा बीज उत्पादन प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षण एवं रोगिंग पर आर्थिक सहायता दी जाती है। समूह द्वारा उत्पादित बीज का उपयोग शेष किसान अगले वर्ष बुआई हेतु करते हैं, जिससे किसान बीज के मामले में आत्मनिर्भर बनते हैं।

Who it's for

राज्य के प्रगतिशील एवं फसल विशेष की खेती में रुचि रखने वाले किसानकृषक समूह में चयनित बीज उत्पादक किसान (प्रति समूह 2 से 4 किसान)समूह के वे किसान जो उत्पादित बीज का अगले वर्ष बुआई हेतु उपयोग करते हैं

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का किसान होना चाहिए (केवल राजस्थान के किसान पात्र हैं)।
  • प्रगतिशील एवं फसल विशेष की खेती में रुचि रखने वाला किसान।
  • कृषि विभाग द्वारा गठित 30 से 50 किसानों के कृषक समूह का सदस्य, जिसमें संबंधित फसल का बोया गया क्षेत्र सामान्यतः 50 से 100 हैक्टेयर हो।
  • खरीफ (ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ, उड़द) या रबी (गेहूं, जौ, चना) की 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज उत्पादन हेतु इच्छुक।
  • बीज उत्पादक के रूप में चयन कृषक समूह द्वारा किया जाता है।

Who is not eligible

  • अन्य राज्यों के किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

Documents required

आधार कार्ड की प्रति
बैंक पासबुक की प्रति

How to apply

  1. 1लाभ हेतु आवेदक किसान अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र पर जाएँ।
  2. 2योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें।
  3. 3प्रपत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
  4. 4आवेदन प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज़ (आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रति) संलग्न करें।
  5. 5भरा हुआ आवेदन प्रपत्र उसी कृषि विभाग कार्यालय में जमा करें। आवेदन निःशुल्क है।

Frequently asked questions

इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है?

कृषक समूह के चयनित बीज उत्पादक किसानों को निःशुल्क आधार/प्रमाणित बीज (प्रथम स्तर) दिया जाता है। साथ ही एक दिवसीय प्रशिक्षण पर ₹30 प्रति किसान (अधिकतम ₹1,500 प्रति प्रशिक्षण) तथा रोगिंग हेतु ₹1,000 प्रति हैक्टेयर की राशि डीबीटी/आरटीजीएस से दी जाती है। समूह द्वारा उत्पादित बीज का उपयोग शेष किसान अगले वर्ष बुआई में करते हैं।

योजना का लाभ कौन ले सकता है?

प्रगतिशील एवं फसल विशेष की खेती में रुचि रखने वाले राजस्थान के किसान।

क्या अन्य राज्यों के किसान आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, इस योजना में केवल राजस्थान राज्य के किसान ही आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन कैसे करें?

किसान अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें, उसे भरकर आधार कार्ड व बैंक पासबुक की प्रति संलग्न करें और उसी कृषि विभाग कार्यालय में जमा करें। आवेदन निःशुल्क है।

आवेदन हेतु कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

आधार कार्ड की प्रति और बैंक पासबुक की प्रति अनिवार्य दस्तावेज़ हैं।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

Related schemes

Central

PM Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)

पीएम किसान सम्मान निधि

भूमिधारक किसान परिवारों को ₹6,000 प्रति वर्ष की प्रत्यक्ष आय सहायता।

₹6,000 प्रति वर्ष (₹2,000 की 3 किस्तें)
View details
State

Magel Tyala Saur Krushi Pump Yojana

मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना

किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाला कृषि पंप, जिसमें किसान केवल 10% (एससी/एसटी को 5%) राशि चुकाता है।

कुल लागत का ~90% सब्सिडी (सामान्य वर्ग) व ~95% (एससी/एसटी) — किसान केवल 10% (एससी/एसटी 5%) चुकाता है; 5 वर्ष की वारंटी व बीमा सहित।
View details
State

Mukhyamantri Baliraja Mofat Veej Yojana

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना

7.5 HP तक के कृषि पंप कनेक्शन वाले किसानों को 100% मुफ्त बिजली।

7.5 HP तक के कृषि पंप कनेक्शन पर बिजली बिल (ऊर्जा व स्थिर शुल्क) पूर्णतः माफ — 100% मुफ्त बिजली।
View details
State

Gopinath Munde Shetkari Apghat Suraksha Sanugrah Anudan Yojana

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना

दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर पंजीकृत किसान/परिवार को ₹2 लाख तक की सानुग्रह सहायता।

दुर्घटना में मृत्यु या दोनों आँखें/दो अंग जाने पर ₹2,00,000; एक आँख व एक अंग जाने पर ₹2,00,000; एक आँख या एक अंग जाने पर ₹1,00,000।
View details