State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Bihar Diesel Anudan Yojana

बिहार डीजल अनुदान योजना

Verified · Updated 30 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
₹75 प्रति लीटर डीजल अनुदान — धान/जूट हेतु ₹1,500 प्रति एकड़ (2 सिंचाई) तथा मक्का/दलहन/तिलहन हेतु ₹2,250 प्रति एकड़ (3 सिंचाई); अधिकतम 8 एकड़ तक।
Applies to
Bihar
Application
Always open
Level
State

Overview

बिहार डीजल अनुदान योजना कृषि विभाग द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य सूखे/कम वर्षा की स्थिति में डीजल पंपसेट से फसलों की सिंचाई करने वाले किसानों को राहत देना है। पात्र किसानों को ₹75 प्रति लीटर की दर से, फसल एवं सिंचाई की संख्या के अनुसार, प्रति एकड़ अनुदान सीधे बैंक खाते में दिया जाता है।

Who it's for

बिहार के वे किसान जो डीजल पंपसेट से सिंचाई करते हैंरैयत एवं गैर-रैयत/बटाईदार किसान

Eligibility

  • आवेदक बिहार का किसान हो तथा डीजल पंपसेट से सिंचाई कर रहा हो।
  • किसान पंजीकरण (कृषि विभाग) किया हो तथा भूमि/बटाई संबंधी विवरण हो।
  • डीजल खरीद की रसीद (वेंडर के GST/लाइसेंस सहित) प्रस्तुत करे।

Who is not eligible

  • 8 एकड़ से अधिक क्षेत्र हेतु अनुदान की मांग।
  • डीजल खरीद रसीद के बिना आवेदन।

Documents required

आधार कार्ड एवं किसान पंजीकरण संख्या
भूमि अभिलेव/LPC अथवा बटाईदार स्व-घोषणा
डीजल क्रय की रसीद
आधार-लिंक्ड बैंक खाता विवरण

How to apply

  1. 1कृषि विभाग के DBT पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर किसान पंजीकरण कर आवेदन करें।
  2. 2डीजल रसीद एवं सिंचाई विवरण अपलोड करें।
  3. 3सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

Frequently asked questions

डीजल अनुदान कितना मिलता है?

₹75 प्रति लीटर की दर से — धान/जूट हेतु ₹1,500 प्रति एकड़ (2 सिंचाई) तथा मक्का/दलहन/तिलहन हेतु ₹2,250 प्रति एकड़ (3 सिंचाई), अधिकतम 8 एकड़ तक।

आवेदन कैसे करें?

कृषि विभाग के DBT पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर डीजल रसीद सहित ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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