Overview
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन बैटरी ट्राइसाइकिल योजना समाज कल्याण विभाग के दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य चलंत (लोकोमोटर) दिव्यांगता वाले उन छात्रों एवं कर्मचारियों को निःशुल्क बैटरी चालित ट्राइसाइकिल प्रदान करना है जिन्हें अपने शिक्षण संस्थान या कार्यस्थल तक पहुंचने में दूरी के कारण कठिनाई होती है। इससे दिव्यांगजनों की गतिशीलता बढ़ती है और वे अधिक आत्मनिर्भर बनकर शिक्षा एवं रोजगार में भागीदारी कर पाते हैं।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो
- चलन (लोकोमोटर) दिव्यांगता 60 प्रतिशत या उससे अधिक हो
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक हो
- परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक न हो
- शिक्षण संस्थान या कार्यस्थल आवास से 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो
Who is not eligible
- जिनकी चलन दिव्यांगता 60 प्रतिशत से कम हो
- जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक हो
Documents required
How to apply
- 1समाज कल्याण विभाग/दिव्यांगजन सशक्तिकरण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें या जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से संपर्क करें
- 2दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण एवं दूरी संबंधी दस्तावेज संलग्न करें
- 3सत्यापन के बाद चयनित लाभार्थियों को निःशुल्क बैटरी ट्राइसाइकिल वितरित की जाती है
Frequently asked questions
इस योजना में क्या लाभ मिलता है?
पात्र चलंत दिव्यांग छात्रों एवं कर्मियों को निःशुल्क बैटरी चालित ट्राइसाइकिल प्रदान की जाती है, जिससे उनकी गतिशीलता बढ़ती है।
ट्राइसाइकिल पाने के लिए दिव्यांगता कितनी होनी चाहिए?
आवेदक की चलन (लोकोमोटर) दिव्यांगता 60 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, आयु 18 वर्ष या अधिक हो तथा संस्थान/कार्यस्थल कम से कम 3 किलोमीटर दूर हो।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.