Overview
मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंतर्गत बिहार ड्रैगन फ्रूट विकास योजना किसानों को कम पानी और कम लागत में उच्च मूल्य वाली ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत खेती की कुल लागत पर दो वर्षों में अनुदान दिया जाता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित यह योजना राज्य के लगभग 22 जिलों में लागू है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी किसान होना चाहिए
- किसान योजना में अधिसूचित लगभग 22 जिलों में से किसी एक का हो
- किसान के पास खेती योग्य भूमि उपलब्ध हो
- किसान का DBT पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है
Who is not eligible
- गैर-अधिसूचित जिलों के किसान पात्र नहीं हैं
- बिना DBT पंजीकरण वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे
Documents required
How to apply
- 1उद्यान निदेशालय की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएं
- 2ड्रैगन फ्रूट विकास योजना का चयन कर ऑनलाइन आवेदन करें
- 3मांगे गए दस्तावेज अपलोड कर आवेदन सुरक्षित करें
- 4जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत अनुदान दिया जाएगा
Frequently asked questions
ड्रैगन फ्रूट की खेती पर कितना अनुदान मिलता है?
इस योजना में खेती की लागत पर 60% अनुदान, अधिकतम ₹2.70 लाख प्रति हेक्टेयर दो वर्षों में दिया जाता है।
क्या यह योजना पूरे बिहार में लागू है?
यह योजना राज्य के लगभग 22 अधिसूचित जिलों में लागू है; आवेदक का उन्हीं जिलों का निवासी होना आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.