State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Bihar Krishi Input Anudan Yojana

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना

Verified · Updated 30 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
असिंचित क्षेत्र ₹8,500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र ₹17,000 प्रति हेक्टेयर, शाश्वत/बहुवर्षीय फसल ₹22,500 प्रति हेक्टेयर; अधिकतम 2 हेक्टेयर तक, न्यूनतम ₹1,000।
Applies to
Bihar
Application
Always open
Level
State

Overview

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जिन किसानों की फसल को कम से कम 33% क्षति होती है, उन्हें अगली फसल के लिए बीज, खाद एवं अन्य कृषि सामग्री खरीदने हेतु इनपुट अनुदान दिया जाता है। राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

Who it's for

आपदा प्रभावित रैयत किसानगैर-रैयत एवं बटाईदार किसान

Eligibility

  • आवेदक बिहार का रैयत अथवा गैर-रैयत/बटाईदार किसान हो
  • बाढ़, सुखाड़ या ओलावृष्टि से फसल को कम से कम 33% क्षति हुई हो
  • प्रभावित क्षेत्र सरकार द्वारा आपदा प्रभावित अधिसूचित हो
  • किसान का कृषि विभाग में DBT पंजीकरण होना अनिवार्य है

Who is not eligible

  • 33% से कम फसल क्षति वाले किसान
  • गैर-कृषि या परती भूमि पर हुई हानि

Documents required

DBT पंजीकरण संख्या
आधार कार्ड
आधार से जुड़ा बैंक खाता विवरण
भूमि का LPC अथवा रसीद (रैयत हेतु)
बटाईदार के लिए स्व-घोषणा पत्र
मोबाइल नंबर

How to apply

  1. 1DBT कृषि पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं
  2. 2किसान पंजीकरण संख्या से लॉगिन करें
  3. 3इनपुट अनुदान आवेदन फॉर्म भरकर मांगे गए विवरण दर्ज करें
  4. 4आवेदन जमा करें और रसीद सुरक्षित रखें

Frequently asked questions

इस योजना में अनुदान पाने के लिए न्यूनतम कितनी फसल क्षति जरूरी है?

प्राकृतिक आपदा से कम से कम 33% फसल क्षति होने पर ही किसान इनपुट अनुदान के पात्र होते हैं।

अधिकतम कितने क्षेत्र के लिए अनुदान मिलता है?

एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए अनुदान मिलता है और न्यूनतम अनुदान राशि ₹1,000 निर्धारित है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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