Overview
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जिन किसानों की फसल को कम से कम 33% क्षति होती है, उन्हें अगली फसल के लिए बीज, खाद एवं अन्य कृषि सामग्री खरीदने हेतु इनपुट अनुदान दिया जाता है। राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार का रैयत अथवा गैर-रैयत/बटाईदार किसान हो
- बाढ़, सुखाड़ या ओलावृष्टि से फसल को कम से कम 33% क्षति हुई हो
- प्रभावित क्षेत्र सरकार द्वारा आपदा प्रभावित अधिसूचित हो
- किसान का कृषि विभाग में DBT पंजीकरण होना अनिवार्य है
Who is not eligible
- 33% से कम फसल क्षति वाले किसान
- गैर-कृषि या परती भूमि पर हुई हानि
Documents required
How to apply
- 1DBT कृषि पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं
- 2किसान पंजीकरण संख्या से लॉगिन करें
- 3इनपुट अनुदान आवेदन फॉर्म भरकर मांगे गए विवरण दर्ज करें
- 4आवेदन जमा करें और रसीद सुरक्षित रखें
Frequently asked questions
इस योजना में अनुदान पाने के लिए न्यूनतम कितनी फसल क्षति जरूरी है?
प्राकृतिक आपदा से कम से कम 33% फसल क्षति होने पर ही किसान इनपुट अनुदान के पात्र होते हैं।
अधिकतम कितने क्षेत्र के लिए अनुदान मिलता है?
एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए अनुदान मिलता है और न्यूनतम अनुदान राशि ₹1,000 निर्धारित है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.